तय मूल्य से अधिक पर बेचा सामान तो होगी प्राथमिकी
जिला प्रशासन ने मिनी लॉकडाउन में खाद्य सामग्री की कालाबाजारी रोकने के लिए कुछ का मूल्य तय किया है। अगर कोई दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक पर बिक्री करता है तो उसके खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
जागरण संवाददाता, दुमका: जिला प्रशासन ने मिनी लॉकडाउन में खाद्य सामग्री की कालाबाजारी रोकने के लिए कुछ का मूल्य तय किया है। अगर कोई दुकानदार निर्धारित कीमत से अधिक पर बिक्री करता है तो उसके खिलाफ सीधे प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। एसडीओ महेश्वर महतो ने कहा कि दर का निर्धारण कर कालाबाजारी रोकने का प्रयास है। लोग तय दर के आधार पर ही सामान की खरीदारी करें। अगर कोई दुकानदार तय से अधिक मूल्य लेता है तो शिकायत मिलने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के साथ डीएमडी का मामला दर्ज किया जाएगा।
बताया जाता है कि सरकार के एक सप्ताह के लाकडाउन की घोषणा के बाद कुछ दुकानदारों ने कई चीजों की कीमतों में मनमानी बढ़ोतरी कर दी है। इसी मनमानी को रोकने के लिए ही जिला प्रशासन ने आवश्यक चीजों का दाम तय किया है।
सामग्री-------- थोक मूल्य (क्विंटल)----------खुदरा मूल्य प्रति किलो
चीनी-------------3850 प्रति क्विंटल------41 रुपया प्रति किलो
चावल सोरेना--------2420-----------27 रुपया
चावल शारदा--------2650-----------30
चावल मास्टर--------2860------------31
गेहू---------------1700, 1850-------22 से 23 रुपया
चना दाल-----------7100 से 7200 -----76 से 77
अरहर दाल---------10000 से 10020-----105 से 107
मसूर दाल-----------7600------------81
उड़द दाल-----------10100----------106
मूंग दाल------------9500-9800-------100 से 103
सरसों तेल-----------2400 से 2700 प्रति टीन-----2450 से 2750
सरसों तेल बोतल------155 से 170--------160 से 175
वनस्पति तेल--------1850 से 1950-------1900 से 1950
वनस्पति तेल पाउच---150 से 155------155 से 160
सोया रिफाइन-------2250 से 2350------155 से 160
आलू------ ------1000 ------------15 रूपया
प्याज---- -------1600-------------20
आटा------------2000 से 2120-------24
अजय आटा--------2800-------------145 पांच किलो
गुड़-------------3200 -------------35