29 तक नहीं दी पहली किस्त तो नहीं मिलेगा आवास

दुधानी में भूमिहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत किफायती दर पर बने आवास के चयनित लाभुकों को हर हाल में 29 जून तक पहली किस्त के रूप में बीस हजार रुपये जमा करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर वे अपने आवास से हाथ धो बैठेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 19 Jun 2021 06:56 PM (IST) Updated:Sat, 19 Jun 2021 06:56 PM (IST)
29 तक नहीं दी पहली किस्त तो नहीं मिलेगा आवास
29 तक नहीं दी पहली किस्त तो नहीं मिलेगा आवास

अनूप श्रीवास्तव, दुमका: दुधानी में भूमिहीनों के लिए प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत किफायती दर पर बने आवास के चयनित लाभुकों को हर हाल में 29 जून तक पहली किस्त के रूप में बीस हजार रुपये जमा करने होंगे। ऐसा नहीं करने पर वे अपने आवास से हाथ धो बैठेंगे। नगर परिषद पहले 30 लाभुक पर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। इसके बाद बचे हुए 62 लाभुकों को इसी नियम का पालन करना होगा।

दरअसल नगर परिषद ने शहरी क्षेत्र में वर्ष 2015 से पहले किराए पर रहने वालों के लिए आवासीय योजना के तहत दुधानी में 160 आवास का निर्माण कराया है। पांच ब्लॉक में 32 के हिसाब से आवास बनने थे। चार ब्लॉक यानी 128 आवास बनकर तैयार हैं। अभी तक 92 लोगों ने पांच हजार रुपये देकर निबंधन कराया है और उन्हें आवास भी आवंटित कर दिया गया है, लेकिन प्रवेश से पहले सभी को पहली किस्त के रूप में 20 हजार रुपये चुकाने होंगे।

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नोटिस दे चुकी है नगर परिषद: नगर परिषद की बार बार नोटिस के बाद भी निबंधित लाभुक पहली किस्त जमा नहीं कर रहे हैं। इसलिए नगर परिषद सभी को पहली किस्त में 20 हजार रुपये जमा करने के लिए अंतिम नोटिस देने की तैयारी है। पहले 30 लाभुक को किस्त जमा करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर उनका आवंटन रद कर दिया जाएगा। यह माना जाएगा कि लाभुक अब आवास लेने को इच्छ़ुक नहीं है। उसके बाद फिर 30 लाभुक को नोटिस भेजा जाएगा।

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2.97 लाख रुपये में मिल रहा आवास: प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दुधानी में 152 एकड़ में 160 में 128 आवास का काम पूरा हो चुका है। एक आवास का मूल्य 5.47 लाख रुपये है। इसमें केंद्र सरकार 1.50 लाख और राज्य सरकार का एक लाख रुपये अंशदान है। यानी एक लाभुक मात्र 2.97 लाख देकर 316 वर्गफुट के आवास का मालिक बन जाएगा। यह पैसा भी उसे किस्तों में देना है। आवास में एक लिविग रूम, एक बेडरूम, रसोईघर, शौचालय, बाथरूम और बालकनी की सुविधा दी गई है। आवासीय परिसर में ही पार्किंग की सुविधा है।

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वर्जन:::

नोटिस भेजने के बाद भी चयनित लाभुक पहली किस्त जमा नहीं कर रहे हैं। सभी को 29 जून तक समय दिया गया है। अगर निर्धारित समय के अंदर 20 हजार रुपये जमा नहीं किए गए तो आवंटित आवास रद कर दिया जाएगा।

सुमित प्रशांत सोरेन, सिटी प्रबंधक, आवासीय योजना, नगर परिषद दुमका

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