जन-जन तक पहुंचे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ : आयुक्त

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By JagranEdited By: Publish:Wed, 19 Sep 2018 06:55 PM (IST) Updated:Wed, 19 Sep 2018 06:55 PM (IST)
जन-जन तक पहुंचे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ : आयुक्त
जन-जन तक पहुंचे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ : आयुक्त

दुमका : दुमका के इंडोर स्टेडियम में बुधवार को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर आयोजित संताल परगना प्रमंडलीय कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए आयुक्त भगवान दास ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को जन-जन तक पहुंचाने के लिए सबको इस दिशा में गंभीरता से प्रयास करना होगा। कहा कि अधिनियम का

उद्देश्य हर जरुरतमंद को अनाज उपलब्ध कराना है। कोई भी योग्य लाभुक इससे वंचित नहीं रहें यह ध्यान रखने की जरुरत है। कहा कि अगर कोई अयोग्य लाभुक इस योजना के माध्यम से अनाज प्राप्त कर रहे हों तो उन्हें चिह्नित किया जाए। जिला प्रशासन के अधिकारी टीम बनाकर अयोग्य लोगों को चिन्हित करने का कार्य करें ताकि योग्य लाभुकों को सरकार की इस योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने सभी जिले के उपायुक्तों से कहा कि इस कार्यशाला को जिला स्तर पर चलाया जाए ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति जागरूक हो सकें तथा इसका लाभ ले सकें। दुमका के उपायुक्त मुकेश कुमार ने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उद्देश्य है कि कोई भी योग्य व्यक्ति भूखा नहीं रहे। जिला प्रशासन दुमका पूरी तत्परता से इसके क्रियान्वयन के लिए प्रयासरत है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना के माध्यम से 83 फीसद लोगों को अनाज दिया जा रहा है। हर महीने पूरे पारदर्शिता के साथ ससमय योग्य लाभुकों को खाद्य आपूíत कराना जिला प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती होती है। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा इसे पूरी तत्परता के साथ किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिला स्तर प्रखंड स्तर तथा ग्राम सभा के स्तर पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कमेटी बनाई गई है लेकिन इस कमेटी को और भी ज्यादा असरदार बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कई बार योग्य लाभुक को अनाज नियमों का तकाजा देकर नहीं दिया जाता है।

झारखंड राज्य खाद्य आयोग रांची से आई डॉ. रंजना कुमारी ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले लाभ को समाज के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है। सरकार के द्वारा चलाई जानेवाली सभी योजना जन कल्याण के लिए है तथा जबतक सभी योजनाओं का लाभ समाज के योग्य व्यक्ति को नहीं मिलेगा तबतक योजना सफल नहीं हो सकती है। जिला स्तर पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का प्रचार प्रसार तथा इस योजना के तहत लाभ लेने की प्रक्रिया को जन-जन तक पहुंचाने की जरूरत है। वहीं अपने संबोधन में राज्य खाद्य आयोग रांची से आये हलधर महतो ने पॉवर प्वॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक यदि पहुंचाना है तो इस तरह के कार्यशाला का आयोजन ग्राम

स्तर पर करना होगा। राज्य खाद्य आयोग के सदस्य रामकरण रंजन ने कहा कि कार्यशाला में उपस्थित जनप्रतिनिधि इस अधिनियम के बारे में जन-जन तक पहुंचाने का कार्य करें।

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