दुकान खोलने और बंद करने को लेकर असमंजस की स्थिति; पूर्व निर्धारित समय के अनुसार खोली और बंद की जाएंगी दुकानें

गुरुवार से आंशिक लॉक डाउन होने जा रहा है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में जारी अधिसूचना में दुकानों को खोलने और बंद करने को लेकर दिए गए दिशा निर्देश

By Atul SinghEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 05:51 PM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 07:58 PM (IST)
दुकान खोलने और बंद करने को लेकर असमंजस की स्थिति; पूर्व निर्धारित समय के अनुसार खोली और बंद की जाएंगी दुकानें
गुरुवार से आंशिक लॉक डाउन होने जा रहा है। ( प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

धनबाद, जेएनएन : गुरुवार से आंशिक लॉक डाउन होने जा रहा है। इस मामले को लेकर राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। ऐसे में जारी अधिसूचना में दुकानों को खोलने और बंद करने को लेकर दिए गए दिशा निर्देर्शों से दुकानदारों के बीच असमंजस की स्थिति देखी जा रही है।

मोटर डीलर्स एसोसिएशन की मानें तो आंशिक लॉक डाउन के दौरान दुकानें कब खुलेंगी और बंद होंगी इसको लेकर कोई आदेश नहीं दिया गया है। उनका मानना है कि अन्य राज्यों में अलग-अलग दुकानों के लिए भिन्न-भिन्न समय निर्धारित किया गया है। जबकि झारखंड में ऐसा नहीं है।

ऐसी स्थिति में दुकानों को खोलने और बंद कब किया जाए, इसे प्रशासनिक स्तर पर साफ किया जाना चाहिए। वहीं इस मामले को लेकर बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया और सचिव प्रमोद गोयल ने संयुक्त रुप से सभी दुकानदारों को बताया कि आंशिक लॉक डाउन की अधिसूचना में दुकान खोलने और बंद करने का समय निर्धारित नहीं है।

इसका साफ मतलब है कि सरकार ने पहले जो आदेश दिया है वह प्रभावी होगा। उन्होंने कहा कि आंशिक लॉक डाउन के दौरान राशन, सब्जी, दूध, मोटर मैक्निक की दुकानें खुली रहेंगी। यह दुकानें सुबह छह से रात आठ बजे तक ही संचालित होंगी। इस मामले को लेकर कहीं कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सरकार ने कोरोना के चेन को तोड़ने के लिए जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेवारी और जवाबदेही है।

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