Dumka: नोटिस के बाद निबंधन व पेशा कर जमा कराने को तैयार हुए ट्रांसपोर्टर

सेल्स टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस व सख्त रूख को देखते हुए ट्रांसपोर्टरों ने पेशाकर के तहत निबंधन कराने व इसके एवज में तयशुदा राशि जमा करने की मौखिक जानकारी विभाग को दी है निबंधन कराने व तयशुदा राशि जमा कराने की मोहलत दी है।

By Atul SinghEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 05:24 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 05:24 PM (IST)
Dumka: नोटिस के बाद निबंधन व पेशा कर जमा कराने को तैयार हुए ट्रांसपोर्टर
निबंधन कराने व तयशुदा राशि जमा कराने की मोहलत दी है। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

जागरण संवाददाता, दुमका : सेल्स टैक्स विभाग की ओर से भेजे गए नोटिस व सख्त रूख को देखते हुए ट्रांसपोर्टरों ने पेशाकर के तहत निबंधन कराने व इसके एवज में तयशुदा राशि जमा करने की मौखिक जानकारी विभाग को दी है। इसके बाद विभाग ने ट्रांसपोर्टरों को बुधवार को पेशा कर के तहत निबंधन कराने व तयशुदा राशि जमा कराने की मोहलत दी है। ऐसे में अब ट्रांसपोर्टरों को निबंधन के अलावा कम से कम 2500 रुपए की राशि जमा करना होगा। बताते चलें कि सेल्स टैक्स विभाग ने नोटिस भेज कर व्यवसायी व ट्रांसपोर्टरों को तयशुदा प्राविधान के तहत 30 नवंबर तक पेशा कर चुकता करने का आदेश दिया था। संताल परगना के राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रशासन के स्तर से झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम 2011 के तहत अनुसूची 13 में शामिल ट्रांसपोर्ट वाहनों के निबंधन एवं पेशा कर भुगतान के लिए ट्रांसपोर्ट मालिकों को नोटिस भेजा गया था।

राज्य कर संयुक्त आयुक्त प्रशासन के ओर से भेजे गए नोटिस में जिक्र है कि राज्य कर उपायुक्त दुमका अंचल में आनलाइन झारखंड प्रोफेशनल टैक्स के अंतर्गत निबंधन कराना सुनिश्चित करें अन्यथा आपके विरूद्ध सुसंगत धारा के तहत नियमानुसार कार्रवाई होगी। निबंधन के लिए 30 नवंबर तक की मियाद तय थी। विभाग की ओर से दुमका के आठ ट्रांसपोर्टरों को नोटिस भेजा गया था जबकि शेष को भी नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया है। विभाग प्रमंडल के आमड़ापाड़ा में संचालित कोल माइंस, ललमटिया कोला माइंस गोड्डा, चितरा कोल माइंस देवघर समेत अन्य क्षेत्रों में काम कर रहे ट्रांसपोर्टरों को भी चिह्नित कर नोटिस भेजने की तैयारी में है।

1000 से 2500 तक सलाना पेशा कर जमा कराने का है प्राविधान

झारखंड वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और रोजगारों पर कर अधिनियम 2011

के तहत अनुसूची 13 में शामिल ट्रांसपोर्ट वाहनों को प्रति वाहन 1000 रुपये से 2500 रुपये तक सलाना पेशा कर जमा करना होता है। पेशा कर जमा नहीं करने वाले ट्रांसपोर्टरों पर 5000 रुपये जुर्माना का प्राविधान है। ट्रक मालिकों के अलावा बस मालिकों को भी पेशा कर जमा करना पड़ता है। इसके तहत ही विभाग ने दुमका के आठ ट्रांसपोर्टर आजाद ट्रांसपोर्ट, जयमाता दी ट्रांसपोर्ट, न्यू पटना ट्रांसपोर्ट, सूरज ट्रांसपोर्ट, झारखंड-बंगाल ट्रांसपोर्ट , जय मां काली ट्रांसपोर्ट, बसंत ट्रांसपोर्ट को नोटिस भेजा था।

प्रमंडलीय आयुक्त ने भी दिखाई है सख्ती

बीते शनिवार को आयुक्त चंद्रमोहन प्रसाद कश्यप ने राजस्व संग्रहण से संबंधित विभागों की

बैठक में भी राजस्व संग्रह के लक्ष्य को साधने को लेकर सख्ती दिखाई है। इससे पूर्व भी उन्होंने अक्टूबर माह में संताल परगना के सभी छह जिलों के उपायुक्तों के अलावा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार दुमका व सभी जिलों के जिला परिवहन पदाधिकारियों को पत्र भेजकर ट्रांसपोर्ट वाहनों के निबंधन के समय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने की व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिए थे। आयुक्त ने ट्रांसपोर्ट वाहनों के निबंधन, परमिट, निर्गमन के समय प्रत्येक वाहन पर ट्रांसपोर्ट पर प्रोफेशनल टैक्स जमा करने की अनिवार्यता को लागू करने का निर्देश दिए हैं।

एसोसिएशन के रूख पर प्रशासन गंभीर

दुमका जिला के शिकारीपाड़ा में जिला परिवहन पदाधिकारी के स्तर से ओवरलोडिंग में धराए ट्रक व हाइवा मालिकों की घुड़की के कारण जिले के अधिकांश मालवाहक मालिकों को भी जुर्माना चुकता करने का भय सताने लगा है। दरअसल 22 नवंबर को डीटीओ के स्तर से पकड़े गए 19 ओवरलोड वाहनों के पकड़े जाने की प्रक्रिया पर दुमका जिला ट्रक-हाइवा मालिक आनर एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह उर्फ मंगल सिंह ने सवाल उठाते हुए भविष्य में ऐसी कार्रवाई पर आंदोलन करने व मालवाहक वाहनों को खड़ा कर दिए जाने की प्रतिक्रिया दी थी। इस प्रतिक्रिया की वजह से अब जिले के अधिकांश मालवाहक मालिकों को लेने के देने पड़ सकते हैं।

वर्जन

संताल परगना में करीब 80 फीसद ट्रांसपोर्टर झारखंड प्रोफेशनल टैक्स का निबंधन नहीं कराए हैं। इनके द्वारा पेशा कर भी नहीं दिया जा रहा है। प्रमंडल में तकरीबन 3000 व्यवसायी और 125 ट्रांसपोर्टर हैं। इसमें सिर्फ 20 फीसद व्यवसायी ही पेशा कर चुकाते हैं। निश्चित तौर पर इससे सरकार के राजस्व को क्षति हो रही है। साहिबगंज के उधवा में सोमवार को एक व्यवसायी से पांच लाख रुपये की सेल्स टैक्स जमा कराने की कार्रवाई की गई है। शेष कार्रवाई जांच के बाद होगी। प्रमंडल केऐसे व्यवसायी व वाहन मालिकों को चिह्नित कर कार्रवाई की पहल तेज होगी।

दिलीप कुमार मंडल, राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रशासन), दुमका

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