Lockdown AGAIN in Jharkhand: 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन, धनबाद में खुली रहेंगी शराब की दुकानें; पढ़ें गाइडलाइन

धनबाद समेत पूरे झारखंड में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं। मरने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इसे देखते हुए झारखंड में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है।

By MritunjayEdited By: Publish:Tue, 20 Apr 2021 09:28 AM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 07:36 AM (IST)
Lockdown AGAIN in Jharkhand: 22 से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन, धनबाद में खुली रहेंगी शराब की दुकानें; पढ़ें गाइडलाइन
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण झारखंड में लॉकडाउन की तैयारी ( प्रतीकात्मक फोटो)।

धनबाद, जेएनएन। धनबाद, बोकारो और गिरिडीह समेत पूरे झारखंड में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन एक सप्ताह के लिए होगा। 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन होगा। दिल्ली में भी एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन लागू किया गया है। वहां 20 से 26 अप्रैल तक लॉकडाउन की घोषणा की गई है। उसी तर्ज कर झारखंड में लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। यह निर्णय मंगलवार को रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में लिया गया। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। इस मुद्दे पर राज्य के विपक्षी दल लॉकडाउन के लिए सरकार पर दबाव बना रहे थे। झारखंड सरकार ने लॉकडाउन से संबंधित दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। 

'स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह' हेतु दिशा-निर्देश।

सभी झारखण्डवासियों से अपील है कृपया सरकारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। सभी के सहयोग से इस विकट संक्रमण को हम मिलकर फिर हरायेंगे।

सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। https://t.co/WTSCBS9anm" rel="nofollow pic.twitter.com/BOUW7mUA1M

— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) April 20, 2021

रामनवमी के अगले दिन से लॉकडाउन

21 अप्रैल को रामनवमी है। इस कारण इसके अगले दिन से लॉकडाउन लगाने का निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से लॉकडाउन लागू होगा। इसकी अविध 29 अप्रैल शाम 6 बजे तक है। पहला लॉकडाउन झारखंड में 25 मार्च, 2020 को लगा था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की थी।

किराना दुकानें खुली रहेंगी

लॉकडाउन के दाैरान दवा और आवश्यक सामग्री की दुकानें खुली रहेंगी। धनबाद समेत राज्य में 144 प्रभाव में होगा। एक स्थान पर पांच से अधिक लोगों के जमावड़ा पर रोक होगी। घर से निकलने पर पुलिस रोकेगी तो सड़क पर निकलने का कारण बताना होगा। 

कल-कारखानों पर फिलहाल रोक नहीं

लॉकडाउन के दाैरान औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाज सामान्य रूप से चलेगा। इसके लिए शारीरिक दूरी और सैनिटाइजेशन का प्रबंध प्रबंधन को करना होगा। गिफ्ट और कपड़ा की दुकानें, सिनेमा हॉल आदि बंद रहेंगे। 

लॉकडाउन नहीं, सुरक्षा सप्ताह कहिए

लॉकडाउन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की आधिकारिक घौषणा की। उन्होंने कहा है कि झारखंड में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लाकडाउन रहेगा। इसके सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया है। 

पीने वालों को नहीं होगी परेशानी

झारखंड में लॉकडाउन के दाैरान पीने वालों को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि लॉकडाउन के दाैरान शराब की दुकानें खुली रहेंगी। धार्मिक स्थल खुले रहेंगे लेकिन श्रद्धालुओं की एंट्री बंद रहेंगी।

राज्य सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देश  सार्वजनिक स्थलों, कार्य स्थल एवं यात्रा के दौरान मास्क लगाना अनिवार्य होगा।  सार्वजनिक स्थलों पर शारीरिक दूरी का ख्याल रखना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित होगा। 65 वर्ष से अधिक के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम के बच्चों को स्वास्थ्य के कारणों के अलावा घर पर रहने की ही अनुशंसा की गई है। जिला के अधिकारी आरोग्य सेतु एप का उपयोग सुनिश्चित कराएंगे। कार्यक्रमों में आयोजक शारीरिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग, हैंड वाश और सैनिटाइजर का प्रबंध सुनिश्चित कराएंगे। आयोजक सभी लोगों के लिए कुर्सियों का प्रबंध करेंगे और इसके बीच दूरी का ख्याल रखेंगे। कार्यक्रम स्थल को कार्यक्रम के पूर्व और बाद में सैनिटाइज किया जाएगा। दुकानों में सैनिटाइजर का प्रबंध रखना होगा। दुकान में लोगों की संख्या इतनी ना हो कि शारीरिक दूरी पर प्रभाव पड़े। दुकान के कर्मचारी हैंड ग्लोब्स पहन सकते हैं। दुकानों के संचालक सैनिटाइजेशन का ख्याल रखेंगे। दुकानों के बुखार, खांसी आदि से पीड़ित कर्मियों को काम पर नहीं रखा जाएगा। सर्दी, खांसी और सांस लेने में तकलीफ वाले ग्राहकों को दुकानों में प्रवेश नहीं मिलेगा।

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