Attention: बोकारो स्टील सिटी में अगले छह माह तक धरना, प्रदर्शन और हड़ताल प्रतिबंधित
कोरोना महामारी के मद्देनजर बोकारो जिला प्रशासन ने जिले में धरना प्रदर्शन और हड़ताल को अगले छह माह तक के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। इस बाबत उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने आदेश जारी कर दिय है। इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बोकारो, जेएनएन। कोविड-19 वैश्विक महामारी को देखते हुए बोकारो के उपायुक्त राजेश कुमार सिंह ने शनिवार को कोरोनावायरस के फैलाव से बचाव एवं उचित स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की विभिन्न धाराओं के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के हड़ताल, धरना, जुलूस, प्रदर्शन एवं अन्य सभी प्रकार के कृत्य जो धारा 144 के उल्लंघन के अंतर्गत पाबंदी है, को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ऐसे में जिला अंतर्गत किसी भी प्रकार का हड़ताल, धरना, प्रदर्शन, जुलूस आदि करने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में व्यक्ति, संगठन, संस्थानों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 तथा आइ.पी.सी. की धारा 180 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले छह माह तक लागू रहेगा। इसके बाद 6 मई को बोकारो स्टील में संयुक्त ट्रेड यूनियन मोर्चा की प्रस्तावित हड़ताल पर ग्रहण लग गया है।
यह आदेश अक्टूबर तक लागू रहेगा
डीसी का आदेश एक मई से लेकर एक नवंबर 2021 तक छह माह के लिए प्रभावी की गई है। जिसके जद में सरकारी, गैर सरकारी, श्रमिक संगठन व सामान्य लोगों को भी रखा गया है। सेलकर्मियों के वेतन पुनरीक्षण की मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ बीएमएस ने तीन मई को तो एटक, सीटू, एचएमएस व अन्य गैर एनजेसीएस संगठनों ने छह मई को हड़ताल का आह्वान किया है। इसके लिए सभी श्रमिक संगठनों ने संयंत्र के विभिन्न स्थानों में जन जागरण का अभियान चला रखी है। जिस पर अब विराम लग गया है।
आदेश उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश
उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा व उपधारा के शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मई से छह माह तक के लिए सभी प्रकार के हड़ताल, धरना-प्रदर्शन, जूलुस आदि पर रोक लगा दी है। ऐसे कृत्य कार्यों को धारा-144 के अन्तर्गत गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है। डीसी के इस आदेश के बाद श्रमिक संगठनों की मुश्किलें बढ़ गई है, जबकि सेल प्रबंधन के लिए राहत की बात हो गई है। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति, संगठन व संस्थान पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 व 60 के तहत सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।