धनबाद फिर होने लगा लॉक; स्ट्रीट वेंडरों पर अगले आदेश तक रोक, होटल-रेस्टोरेंट से सिर्फ टेकअवे व होम डिलीवरी Dhanbad News

Dhanbad Lock कोरोना संक्रमण से लोगों को सुरक्षित रखने को स्ट्रीट वेंडरों पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। साथ ही रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

By Sagar SinghEdited By: Publish:Fri, 10 Jul 2020 08:19 PM (IST) Updated:Fri, 10 Jul 2020 08:30 PM (IST)
धनबाद फिर होने लगा लॉक; स्ट्रीट वेंडरों पर अगले आदेश तक रोक, होटल-रेस्टोरेंट से सिर्फ टेकअवे व होम डिलीवरी Dhanbad News
धनबाद फिर होने लगा लॉक; स्ट्रीट वेंडरों पर अगले आदेश तक रोक, होटल-रेस्टोरेंट से सिर्फ टेकअवे व होम डिलीवरी Dhanbad News

धनबाद, जेएनएन। जिले में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने तथा लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने गोलगप्पे, चाउमीन, चाट-पकौड़ी सहित अन्य खाद्य सामान बेचने वाले स्ट्रीट वेंडरों पर तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने बताया कि उपायुक्त अमित कुमार ने लोगों के सुरक्षा हितों को ध्यान में रखकर तथा कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को रोकने के उद्देश्य से स्ट्रीट वेंडरों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही होटल एवं रेस्टोरेंट में केवल टेकअवे तथा होम डिलीवरी की सुविधा प्रदान करने का निर्देश दिया है।

उन्होंने बताया कि स्ट्रीट वेंडरों द्वारा कोविड-19 के फैलाव के रोकथाम के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही बड़ी संख्या में लोग स्ट्रीट वेंडरों के पास पहुंच रहे हैं और शारीरिक दूरी का उल्लंघन कर रहे हैं। इससे कोरोना वयरस के संक्रमण का खतरा निरंतर बढ़ता जा रहा है। होटल एवं रेस्टोरेंट को केवल टेक-अवे और होम डिलीवरी का निर्देश दिया है। किसी भी परिस्थिति में लोगों को बैठाकर खिलाने पर वैसे होटल व रेस्टोरेंट संचालक पर आपदा प्रबंधन अधिनियम तथा लॉकडाउन उल्लंघन के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस आशय का निर्देश सभी थाना के थाना प्रभारियों को दिया गया है।

इसके साथ उपायुक्त ने आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर सभी लोगों के लिए रात के 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। सभी सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थल एवं यातायात के दौरान मास्क पहनना या चेहरे को ढकना अनिवार्य है। सभी व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर आपस में कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखेंगे।

नए आदेश के अनुसार, पहले के तरह ही शादी विवाह समारोह में 50 व्यक्ति से अधिक लोग सम्मानित नहीं होंगे। शव यात्रा या अंत्येष्टि के दौरान 20 व्यक्ति से अधिक लोग सम्मिलित नहीं होंगे। ऐसे समारोह में सामाजिक दूरी का पालन एवं मास्क पहनना तथा चेहरे का ढका होना अनिवार्य रूप से जरूरी होगा। आवश्यक एवं चिकित्सा गतिविधियों को छोड़कर 65 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं को घर में रहना होगा।

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