अब पहले की तरह नहीं Weekend Lockdown; शहर में चोरी-चोरी तो गांव में बेधड़क खुल रहे हाट-बाजार, सड़कों पर खूब हो रही तफरीह

Weekend Lockdown कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए 3 जून 2021 के बाद झारखंड में हर रविवार को वीकेंड लॉकडाउन रहता है। पहले वीकेंड लॉकडाउन के दाैरान तमाम हाट-बाजार बंद रहते थे। अब पहले जैसी स्थिति नहीं है। बड़ी संख्या में लोग गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं।

By MritunjayEdited By: Publish:Sun, 18 Jul 2021 01:57 PM (IST) Updated:Sun, 18 Jul 2021 07:31 PM (IST)
अब पहले की तरह नहीं Weekend Lockdown; शहर में चोरी-चोरी तो गांव में बेधड़क खुल रहे हाट-बाजार, सड़कों पर खूब हो रही तफरीह
धनबाद रेलवे स्टेशन रोड में सजी फुटपाथी दुकानें और गोमो में खुले मछली बाजार ( फोटो जागरण)।

जागरण संवाददाता, धनबाद। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए झारखंड में 22 अप्रैल, 2021 को मिनी लॉकडाउन ( स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) जारी है। इस दाैरान 3 जून के बाद क्रमिक रूप से अनलॉक के तहत स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों को छोड़कर हाट-बाजार को खोलने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि वीकेंड लॉकडाउन का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार की रात से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड लॉकडाउन रहता है। पहले इसका प्रभाव देखने को मिलता था। तमाम हाट-बाजार बंद रहते थे। अब ऐसी बात नहीं है। 17 जुलाई की रात 8 बजे से 19 जुलाई की सुबह 6 बजे तक-34 घंटे का वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। आज रविवार को धनबाद शहर में दुकान और बाजार बंद हैं। लेकिन चोरी-चोरी दुकान और बाजार चलाने वालों की भी कमी नहीं है। धनबाद स्टेशन रोड में वीकेंड लॉकडाउन का मिलाजुला असर देखने को मिला। इसी तरह स्टील गेट क्षेत्र में भी दुकानें चालू रहीं।

दुकानों पर ग्राहकों का लगा रहा मजमा

स्टेशन रोड का आलम यह रहा कि यहां होटल, चाय दुकान, पान दुकान, रुमाल समेत अन्य चीजों की दुकान खुले रूप से संचालित हो रही थीं।इन दुकानों पर ग्राहकों की भी संख्या अच्छी खासी नज़र आई। स्टेशन रोड में भीड़ भी बहुत अधिक थी। यहां हर जगह लोग दिख रहे थे। यहां वाहनो का अभी आवागमन बहुत अधिक हो रहा था। स्टेशन रोड में ऐसा नजारा रहा कि मानो यहां किसी भी प्रकार का वीकेंड लॉक डाउन नही हो। स्टील गेट की बात करें तो मुख्य सड़क को छोड़ कर साइड की अधिकांश दुकान खुली हुई घी। यहां भी लोग खरीदारी के लिए पहुंच रहे थे। ऐसा नजारा बेकारबांध और बरटांड में भी देखने को मिला। जबकि बैंक मोड़, मटकुरिया, धनसार, जोड़ाफाटक समेत अन्य इलाकों में सन्नाटा देख के को मिला।

सड़कों पर बेधड़क दाैड़ रहे वाहन

पहले के वीकेंड लॉकडाउन की अपेक्षा इस बार सड़कों पर अधिक वाहन दिखे। पुलिस चेकिंग के नाम पर मटकुरिया, मिश्रित भवन चौक और गोलबिल्डिंग के पास ही पुलिस देखी गई।

धैया में खुली मांस-मछली की दुकानें

धैया क्षेत्र में मांस-मछली की दुकानें खुली रही। मछली बाजार बेधड़क चला तो मांस की दुकानें चोरी-छिपे। ग्रामीण क्षेत्रों में वीकेंड लॉकडाउन का प्रभाव अब बहुत कम दिख रहा है। 

पड़ोसी जिलों में भी लॉकडाउन का मिलाजुला असर

धनबाद के पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह और जामताड़ा के साथ ही संताल के गोड्डा, पाकुड़, देवघर, दुमका और साहिबगंज में भी वीकेंड लॉकडाउन का मिलाजुला असर देखने को मिल रहा है। 

30 जून को जारी झारखंड अनलॉक 5.0 ( स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) की गाइडलाइंस सब जिलों में सभी दुकानें रात 8 बजे तक खुल सकेंगी। सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50 प्रतिशत मानव संसाधन के साथ खुल सकेंगे। शनिवार की शाम 8 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें (सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी. स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे। सिनेमा हॉल, बार, मल्टीप्लेक्स, रेस्तरां ५०त्न क्षमता के साथ खुल सकेंगे। स्टेडियम, जिम्नेजियम और पार्क खुल सकेंगे। समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी। पचास व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। बैंक्वेट हाल और सामुदायिक भवन खुल सकेंगे परंतु 50 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। जुलूस पर रोक जारी रहेगी। राज्य के अंदर बस परिवहन की अनुमति दी गयी। अंतरराज्यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। पब्लिक परिवहन वाहन नियम द्वारा निर्धारित संख्या में यात्री को बैठा सकते हैं। भारत सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा करायी जायेगी। राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। निजी वाहन से राज्य के अंदर एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए ई पास आवश्यक नहीं होगा। दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम क्वारेंटाइन नहीं होगा। आगंतुकों की व्यापक टेस्टिंग की जाएगी। सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है। आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।

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