वासुदेवपुर परियोजना कोल डम्प एवं कार्यालय के पास निषेधाज्ञा लागू

वासुदेवपुर कोल डम्प को कोयले का डीओ का ऑक्शन कई वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। डीओ ऑक्शन को लेकर वासुदेवपुर परियोजना के आसपास व्यक्तियों द्वारा रोजगार को लेकर विभिन्न मजदूर संगठन एवं राजनीतिक दलों द्वारा कोल डम्प में मजदूरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है।

By MritunjayEdited By: Publish:Mon, 01 Mar 2021 05:55 PM (IST) Updated:Mon, 01 Mar 2021 05:55 PM (IST)
वासुदेवपुर परियोजना कोल डम्प एवं कार्यालय के पास निषेधाज्ञा लागू
एसडीएम धनबाद ने वासुदेवपुर में निषेधाज्ञा लगाया।

धनबाद, जेएनएन। अनुमंडल दंडाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल एरिया 5, बीओसीपी वासुदेवपुर परियोजना कोल डम्प एवं कार्यालय के चारों तरफ 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक धारा 144 द.प्र.स. के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। इस संबंध में एसडीएम ने कहा कि बीसीसीएल एरिया 5, बीओसीपी वासुदेवपुर परियोजना कोल डम्प के अंतर्गत श्री बालाजी कोल कंपनी एवं आनंद कार्बो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्रमशः 24000 टन एवं 26000 टन कोयला का डीओ प्राप्त हुआ है।

उन्होंने कहा वासुदेवपुर कोल डम्प को कोयले का डीओ का ऑक्शन कई वर्षों के बाद प्राप्त हुआ है। डीओ ऑक्शन को लेकर वासुदेवपुर परियोजना के आसपास व्यक्तियों द्वारा रोजगार को लेकर विभिन्न मजदूर संगठन एवं राजनीतिक दलों द्वारा कोल डम्प में मजदूरी को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इससे विधि व्यवस्था उत्पन्न कर कोल डम्प के कार्य को बाधित कर सरकार के राजस्व को क्षति पहुंचाया जा रहा है।

उन्होंने कहा इससे पूर्व भी यहां कोयला उठाव को लेकर दो पक्षों में विवाद उत्पन्न हुआ था जिसमें एक व्यक्ति की हत्या की गई थी। वर्तमान में असंगठित जनता मजदूर संघ एवं विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर कार्य को बाधित करते हुए विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की गई है। जिसमें बीसीसीएल द्वारा किसी प्रकार का कोई पहल नहीं किया गया है। जिससे कभी भी अप्रिय घटना घटने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

इसलिए विधि व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोयाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत बीसीसीएल अंतर्गत एरिया 5 बीओसीपी वासुदेवपुर परियोजना कोल डम्प एवं कार्यालय के चारों तरफ 500 मीटर की परिधि में धारा 144 द.प्र.स. के तहत निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक लागू की गई है।

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