संजीवनी वाहन सेवा शुरू, 24 घंटे निर्बाध रहेगी ऑक्सीजन की आपूर्ति

उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अध्यक्ष उमा शंकर सिंह ने शनिवार की शाम सदर अस्पताल से तीन संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर चंद मिनट में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए संजीवनी वाहन का इस्तेमाल होगा।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 08 May 2021 08:07 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 08:07 PM (IST)
संजीवनी वाहन सेवा शुरू, 24 घंटे निर्बाध रहेगी ऑक्सीजन की आपूर्ति
संजीवनी वाहन सेवा शुरू, 24 घंटे निर्बाध रहेगी ऑक्सीजन की आपूर्ति

जागरण संवाददाता, धनबाद : उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार अध्यक्ष उमा शंकर सिंह ने शनिवार की शाम सदर अस्पताल से तीन संजीवनी वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाहन को रवाना करने के बाद उपायुक्त ने कहा कि जिले के सरकारी व निजी अस्पतालों में जरूरत पड़ने पर चंद मिनट में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए संजीवनी वाहन का इस्तेमाल होगा। संजीवनी वाहन सातों दिन 24 घंटे ऑपरेशन मोड में रहेंगे। कंट्रोल रूम से ऑक्सीजन आपूर्ति की सतत निगरानी के लिए इसे ग्लोबल पॉजिशनिग सिस्टम (जीपीएस) से लैस किया गया है। संजीवनी वाहन के शुरू होने से अब धनबाद जिले के मरीजों को प्राणवायु ऑक्सीजन के लिए किसी प्रकार की चिता करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें इसकी निर्बाध आपूर्ति कराई जाएगी। इसके लिए सदर अस्पताल में 100 सिलेंडर रिजर्व रखे गए है। कोविड सर्किट के जरिए मरीजों को ऑक्सीजन युक्त बेड कराया जाएगा उपलब्ध : उपायुक्त ने कहा कि बोकारो, धनबाद और गिरिडीह के बीच शीघ्र कोविड सर्किट शुरू किया जाएगा। जो किसी भी मरीज को ऑक्सीजन युक्त आईसीयू बेड उपलब्ध कराने में मददगार साबित होगा। इस मौके पर निदेशक डीआरडीए मो. मुमताज अली अहमद, सदर अस्पताल के नोडल पदाधिकारी डॉ. राजकुमार सिंह, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी ईशा खंडेलवाल, डीएमएफटी ऑफिसर शुभम सिघल, नितिन कुमार पाठक व अन्य लोग उपस्थित थे। ऑक्सीजन प्लांट को प्रतिदिन 300 सिलेंडर रीफिलिग करने का निर्देश

जासं, धनबाद : उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने गिरिडीह के रूबी ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिदिन 300 डी टाइप ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिग करने का निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त कंपनी ने ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिलिग करने के लिए जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार को कोटेशन दिया था। इसलिए रीफिलिग को आपातकालीन खरीद (इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट) मानते हुए उपरोक्त कंपनी को तत्काल प्रभाव से ऑक्सीजन सिलेंडर रीफिलिग करने आदेश निर्गत किया है।

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