Rajmahal Mine Mishap: 23 मजदूरों की माैत की कोर्ट आफ इंक्वायरी का गजट नोटिफिकेशन जारी; पढ़ें-अनुशंसा रिपोर्ट
Rajmahal Mine Mishap हादसा 29 दिसंबर 2016 को हुआ था। 23 मजदूरों की माैत हुई थी। कोर्ट आफ इंक्वायरी के गजट नोटिफिकेशन रिपोर्ट में मृत ठेका कर्मियों के आश्रित को मुआवजा बकाया ग्रेच्युटी एवं सीएमपीएफ पेंशन भुगतान देने की बात कही गई है।
आशीष अंबष्ठ, धनबाद। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की राजमहल खान हादसे में मृत 23 ठेका श्रमिकों के आश्रित को 15 लाख रुपये के एकमुश्त भुगतान के साथ आश्रित को रोजगार देने की अनुशंसा की गई है। यह बड़ा फैसला कोर्ट आफ इंक्वायरी के गजट नोटिफिकेशन में किया गया है। दो साल तक चली सुनवाई के बाद नोटिफिकेशन अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में जारी किया गया। जिसकी प्रति श्रम व रोजगार मंत्रालय व डीजीएमएस, कोल इंडिया सहित कमेटी के सदस्यों को मंगलवार को मिली।
हादसा 29 दिसंबर 2016 को हुआ था। रिपोर्ट में मृत ठेका कर्मियों के आश्रित को मुआवजा, बकाया ग्रेच्युटी एवं सीएमपीएफ पेंशन भुगतान देने की बात कही गई है। इस मामले में डीजीएमएस के अधिकारियों के साथ साथ बीसीसीएल, ईसीएल सहित धनबाद के कई लोगों से पूछताछ के बाद यह निर्णय लिया गया है। कोर्ट आफ इंक्वायरी के चेयरमैन रश्मि शर्मा थे, वहीं इसमें ङ्क्षहद मजदूर सभा के जावेद अख्तर उस्मानी व पूर्व मुख्य खान निरीक्षक रवींद्र शर्मा भी शामिल थे।