धनबाद के गया सिंह लिट्टी दुकान पर 10 हजार का जुर्माना, हीरापुर पार्क व मार्केट की मीट दुकानों में भी छापेमारी Dhanbad News

धनबाद के हीरापुर और पार्क मार्केट की मीट दुकानों में कहां से मांस आ रहा है या कैसे जानवर को काटा जा रहा है इसकी जानकारी न तो लोगों को होती है और न ही निगम को। विभाग भी इस ओर बेपरवाह बना हुआ है।

By Sagar SinghEdited By: Publish:Fri, 30 Oct 2020 04:50 PM (IST) Updated:Fri, 30 Oct 2020 05:58 PM (IST)
धनबाद के गया सिंह लिट्टी दुकान पर 10 हजार का जुर्माना, हीरापुर पार्क व मार्केट की मीट दुकानों में भी छापेमारी Dhanbad News
धनबाद के विभिन्न दुकानों में जांच करते नगर निगम के कर्मचारी।

धनबाद, जेएनएन। नगर निगम क्षेत्र में स्लाटर हाउस में मीट और चिकन कटने के बाद ही दुकानों में बेचे जाने का नियम है। इसको लेकर नगर निगम के फूड सेफ्टी विभाग ने शुक्रवार को हीरापुर, पार्क मार्केट, पुलिस लाइन और रणधीर वर्मा चौक के पास मीट दुकानों में छापेमारी की। कई दुकानदार अपनी दुकान बंद कर भाग खड़े हुए। सिर्फ मीट दुकान ही नहीं, बल्कि खानपान की अन्य दुकानों में साफ-सफाई और गुणवत्ता की जांच की गई। इसमें लिट्टी दुकान, मिठाई दुकान और सड़क किनारे ठेले खोमचे वाले भी शामिल थे।

रणधीर वर्मा चौक के पास गया सिंह लिट्टी दुकान के सामने गंदगी और अतिक्रमण देख फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार भड़क उठे। उन्होंने तत्काल दस हजार रुपये का जुर्माना किया। पास में ही तिवारी होटल में भी गंदगी होने पर दो हजार रुपये जुर्माना वसूल किया। दोनों को दस्तावेज के साथ निगम कार्यालय में उपस्थित होने को कहा गया, ताकि होल्डिंग टैक्स की स्थिति पता चल सके। आसपास के दुकानदारों को सफाई रखने की हिदायत दी गई। सड़क पर कचरा न फेंकने का निर्देश दिया गया। इसके बाद जांच में अगर सड़क पर कचरा पाया गया तो तत्काल दस हजार रुपये का जुर्माना किया जाएगा।

फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि स्लाटर हाउस में कटा हुआ मांस ही दुकानों में बिक्री किया जाएगा। अभी भी दुकान के अंदर मुर्गे और बकरे काटे जा रहे हैं। नालियों में इनका खून बहाया जा रहा है। मीट मुर्गा दुकानों को नगर निगम से एनओसी और संचालन के लिए सहमति आदेश भी लेना होता है। अधिकतर दुकानदार नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। टीम के जाने के कुछ देर बाद कुछ दुकानों के शटर आधे खुल गए। दुकानदारों का कहना है कि क्षेत्र में स्लाटर हाउस नहीं है। अगर स्लाटर हाउस की व्यवस्था ही नहीं होगी तो अधिकारियों के आदेश का कैसे पालन हो पाएगा।

मीट दुकान के लिए नियम :

सड़क से दुकान के अंदर की गतिविधि दिखाई नहीं देनी चाहिए और मांस भी खुले में नजर नहीं आना चाहिए। औजार अच्छे तरीके से साफ करने के बाद ही जानवरों काटा जाना है, ताकि किसी प्रकार का संक्रमण न हो।
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