शिक्षा विभाग के आदेश को भी तवज्जो नहीं देते जिले के निजी स्कूल

धनबाद जिले के निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वर्ष 2021-22 में ि

By JagranEdited By: Publish:Sat, 04 Sep 2021 06:38 AM (IST) Updated:Sat, 04 Sep 2021 06:38 AM (IST)
शिक्षा विभाग के आदेश को भी तवज्जो नहीं देते जिले के निजी स्कूल
शिक्षा विभाग के आदेश को भी तवज्जो नहीं देते जिले के निजी स्कूल

धनबाद : जिले के निजी स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। वर्ष 2021-22 में निजी स्कूलों ने कितना शुल्क बढ़ाया है, पिछले वर्ष छात्र-छात्राओं से कितनी फीस ली गई थी। इसकी पूरी जानकारी से संबंधित अभिलेख की सत्यापित प्रति जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी सीबीएसई और आइसीएसई स्कूलों से एक सप्ताह के भीतर मांगी थी।

इस संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सात अगस्त को पत्र जारी किया था। समय सीमा को खत्म हुए करीब तीन सप्ताह से भी अधिक समय हो गया है। इस बीच महज 10 स्कूलों ने ही फीस से संबंधित रिपोर्ट विभाग को सौंपी है। सबसे बड़ी बात है कि जिन 10 स्कूलों ने विभाग को शुल्क संबंधी रिपोर्ट सौंपी है, उनमें एक भी आइसीएसई स्कूल नहीं है। यही नहीं सीबीएसई के बड़े स्कूलों ने रिपोर्ट देना जरूरी नहीं समझा है। जिले में 66 से भी अधिक सीबीएसई और आइसीएसई मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। समय सीमा खत्म होने के बाद अब जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय इन स्कूलों पर अब नकेल कसने की तैयारी कर रहा है।

बताते चलें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शुल्क संबंधी तुलनात्मक चार्ट बनाकर जमा करने को कहा था, ताकि निजी स्कूलों के द्वारा दी गई जानकारी को उच्चाधिकारी और शिकायतकर्ता वस्तुस्थिति अवगत कराया जा सके। यदि शुल्क वृद्धि नियमानुसार नहीं किया गया है तो वसूली गई राशि अवैध वसूली मानी जाएगी, जिसका समायोजन अनिवार्य होगा। केवल यही नहीं डीईओ ने निजी स्कूलों को जारी आदेश में यह भी कहा था कि 25 जून 2020 के आदेश एवं संशोधन अधिनियम में निहित प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निजी स्कूलों ने शुल्क में वृद्धि की है, जो नियमानुकूल नहीं है। उन्होंने निजी स्कूलों को जारी पत्र में कहा है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड रांची के द्वारा जारी 25 जून 2020 के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है।

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