Dhanbad: कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन निर्माण के खिलाफ पीआईएल दायर

जिले के टेलीफोन एक्सचेंज रोड में धनबाद नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे कंपैक्टर मशीन के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में पीआईएल दायर किया गया है टेलिफोन एक्सचेंज रोड निवासी अधिवक्ता मनीष अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है।

By Atul SinghEdited By: Publish:Mon, 25 Oct 2021 04:48 PM (IST) Updated:Mon, 25 Oct 2021 04:48 PM (IST)
Dhanbad: कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन निर्माण के खिलाफ पीआईएल दायर
जिले का टेलिफोन एक्सचेंज रोड में कंपैक्टर मशीन के खिलाफ झारखंड में पीआईएल दायर। (जागरण)

संवाद सहयोगी, धनबाद : जिले के टेलीफोन एक्सचेंज रोड में धनबाद नगर निगम द्वारा लगाए जा रहे कंपैक्टर मशीन के खिलाफ झारखंड उच्च न्यायालय में पीआईएल( डब्ल्यू पी सिविल 4146/21) दायर किया गया है। टेलीफोन एक्सचेंज रोड निवासी अधिवक्ता मनीष अग्रवाल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दायर याचिका में झारखंड सरकार के मुख्य सचिव, डीआरएम धनबाद, डिविजनल इंजीनियर भूमि ईस्ट सेंट्रल रेलवे, डीसी धनबाद, एसएसपी धनबाद, मुंसिपल कमिश्नर धनबाद, झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन,झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के रीजनल ऑफिस,धनबाद इंटीग्रेटेड एमएसडब्ल्यू लिमिटेड कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर को पक्षकार बनाया है। इसके पूर्व 29 अगस्त को एक्सचेंज रोड निवासियों ने रैली और धरना प्रदर्शन कर नगर निगम के इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था।

याचिका में कहा गया है कि टेलीफोन एक्सचेंज रोड जहां कंपैक्टर ट्रांसफर स्टेशन का निर्माण किया गया है वह काफी घनी आबादी है इसके निर्माण से वहां का वातावरण काफी प्रदूषित हो रहा है और स्थानीय निवासियों को सांस संबंधित परेशानी बढ़ रही है।

रेलवे ने उक्त जमीन का एनओसी पार्क बनाने के लिए दिया था जिसका उपयोग नगर निगम कचरा निस्तारण के लिए कंपैक्टर स्टेशन बना बना कर किया है । अधिवक्ता अग्रवाल ने कंपैक्टर मशीन को अविलंब हटवाने संबंधित आदेश जारी करने की प्रार्थना उच्च न्यायालय से की है।

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