लॉकडाउन के फेरे में फंसे व्यापारी; जीएसटी भरने को लेकर असमंजस Dhanbad News

कोरोना संक्रमण जहां एक ओर जींदगियों को खा रहा है वहीं दूसरी और इसकी लहर को देखते हुए व्यापारियों को सरकार की ओर से बढ़ी राहत मिली है। देरी से जीएसटी रिटर्न भरने पर लगने वाला जुर्माना पर छूट दी है।

By Atul SinghEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 11:52 AM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 11:52 AM (IST)
लॉकडाउन के फेरे में फंसे व्यापारी; जीएसटी भरने को लेकर असमंजस  Dhanbad News
कोरोना संक्रमण जहां एक ओर जींदगियों को खा रहा है। (प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर)

धनबाद, जेएनएन : कोरोना संक्रमण जहां एक ओर जींदगियों को खा रहा है, वहीं दूसरी और इसकी लहर को देखते हुए व्यापारियों को सरकार की ओर से बढ़ी राहत मिली है। देरी से जीएसटी रिटर्न भरने पर लगने वाला जुर्माना पर छूट दी है। इस मामले को लेकर वाणिज्य कर विभाग धनबाद की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं।

लेकिन इस आदेश को लेकर धनबाद का व्यवसायी वर्ग काफी असमंजस की स्थिति में है। दुकानें और प्रतिष्ठान बंद हैं। ऐसे में निर्धारित समय पर जीएसटी नहीं भर पाने के कारण इन व्यापारियों को इसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको लेकर असमंजस की स्थित बनी हुई है।

इस आदेश के तहत सालाना पांच करोड़ से अधिक या इससे कम का कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से लेकर आने वाले 15 दिनों तक 18 फीसद की जगह केवल नौ फीसद ही शुल्क जमा करना था। यह तारीख पांच मई को समाप्त हो गई।

नतीजतन धनबाद के व्यवसायी यह रिर्टन फाइल नहीं कर सकें हैं। व्यवसायी और बैंक मोड़ चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रभात सुरोलिया ने बताया कि जीएसटी केंद्र सरकार के अधीन है और लॉकडाउन राज्य सरकार ने लगाया है। इस कारण व्यवसायी अपने प्रतिष्ठान या दुकान नहीं जा पा रहे हैं। सारे दस्तावेज प्रतिष्ठान में होने के कारण रिर्टन फाइल नहीं किया जा सका है। ऐसे में वे कैसे रिर्टन दें।

केंद्र सरकार ने जो छूट दी है उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। राज्य सरकार को इसके लिए पहल कर झारखंड के व्यापारियों को दो दिनों की मोहलत दिलानी चाहिए। ताकि कोरोना संक्रमण काल में जीएसटी छूट का फायदा व्यापारियों को मिले और वे रिर्टन भी दाखिल कर सकें।

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