शिक्षा विभाग में 50 फीसद कर्मी ही आएंगे कार्यालय

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने फिर से रोस्टर प्रणाली लागू कर दी है। अब कार्यालय में शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगा बल्कि रोस्टर के अनुसार कार्यालयों की व्यवस्था चलेगी। इसका आदेश शुक्रवार को मुख्य सचिव ने जारी कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 16 Apr 2021 11:54 PM (IST) Updated:Fri, 16 Apr 2021 11:54 PM (IST)
शिक्षा विभाग में 50 फीसद कर्मी ही आएंगे कार्यालय
शिक्षा विभाग में 50 फीसद कर्मी ही आएंगे कार्यालय

जागरण संवाददाता, धनबाद : कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शिक्षा विभाग ने फिर से रोस्टर प्रणाली लागू कर दी है। अब कार्यालय में शत प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगा बल्कि रोस्टर के अनुसार कार्यालयों की व्यवस्था चलेगी। इसका आदेश शुक्रवार को मुख्य सचिव ने जारी कर दिया है। शिक्षा विभाग में 50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थित के साथ कामकाज किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रोस्टर सिस्टम लागू करने और वर्क फॉर्म होम की मांग लगातार उठ रही थी।

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बाकी कर्मी घर से करेंगे काम

रोस्टर प्रणाली को लेकर जारी निर्देश के तहत विभागाध्यक्ष कार्यालयों में 50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति के संबंध में रोस्टर तैयार करने कहा गया है। शेष 50 फीसद कर्मचारी वर्क फ्रॉर्म होम में कार्य करेंगे और 50 फीसद कार्यालय आएंगे। प्रतिशत का विभाजन ऐसा हो कि विभागीय कार्य प्रभावित न हो, किसी शाखा के कर्मचारी को पूर्ण रूप से अवकाश नहीं दिया जाए। बल्कि साप्ताहिक रोस्टर प्रणाली से कार्य संपादित कराया जाए। अनुभाग अधिकारी व उनके नीचे अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति 50 फीसद अनिवार्य रूप से रखी जाए। वहीं बैठक के लिए प्रयास किया जाए कि वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हो। यदि अतिआवश्यक न हो तो बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दिया जाए। इसके अलावा कोविड के एसओपी का अनुपालन हर हाल में किया जाए।

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अधीक्षक के ऊपर के अधिकारी नियमित आएंगे

आदेश में कहा गया है कि सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में अधीक्षक स्तर के अधिकारी साप्ताहिक रोस्टर प्रणाली से कार्य संपादित करेंगे। बाकी अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित होंगे। जो कर्मचारी कार्यालय आएंगे वे यथासंभव अपने स्वयं के वाहन से आएंगे।

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