अब शुक्रवार को उर्दू विद्यालयों में रहेगा अवकाश

जागरण संवाददाता धनबाद अब उर्दू विद्यालयों में पूर्व की तरह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। वहीं रविवार को विद्यालय कार्यदिवस होगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने शुद्धि पत्र जारी कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 23 Jan 2021 04:23 AM (IST) Updated:Sat, 23 Jan 2021 04:23 AM (IST)
अब शुक्रवार को उर्दू विद्यालयों में रहेगा अवकाश
अब शुक्रवार को उर्दू विद्यालयों में रहेगा अवकाश

जागरण संवाददाता, धनबाद : अब उर्दू विद्यालयों में पूर्व की तरह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। वहीं रविवार को विद्यालय कार्यदिवस होगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने शुद्धि पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र में उन्होंने कहा है कि विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2021 की अवकाश तालिका में उर्दू विद्यालयों के लिए पूर्व निर्धारित साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रखने के लिए अनुरोध किया था। शिक्षक संघों से प्राप्त अनुरोध पर विचार के बाद अवकाश तालिका में संशोधन किया गया है। वहीं निदेशालय द्वारा निर्गत अवकाश की सूची के संबंध में अगर किसी जिला के द्वारा स्थानीय अवकाश की आवश्यकता होती है, तो संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक अपने जिले के उपायुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर अवकाश को समायोजित करेंगे। लेकिन अवकाश की कुल अवधि 60 दिनों की ही होगी तथा इसकी सूचना निदेशालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएंगे। अब शुक्रवार को उर्दू विद्यालयों में रहेगा अवकाश

धनबाद : अब उर्दू विद्यालयों में पूर्व की तरह शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा। वहीं रविवार को विद्यालय कार्यदिवस होगा। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक भुवनेश प्रताप सिंह ने शुद्धि पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र में उन्होंने कहा है कि विभिन्न शिक्षक संघों द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों के लिए वर्ष 2021 की अवकाश तालिका में उर्दू विद्यालयों के लिए पूर्व निर्धारित साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार को रखने के लिए अनुरोध किया था। शिक्षक संघों से प्राप्त अनुरोध पर विचार के बाद अवकाश तालिका में संशोधन किया गया है। वहीं निदेशालय द्वारा निर्गत अवकाश की सूची के संबंध में अगर किसी जिला के द्वारा स्थानीय अवकाश की आवश्यकता होती है, तो संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक अपने जिले के उपायुक्त से अनुमोदन प्राप्त कर अवकाश को समायोजित करेंगे। लेकिन अवकाश की कुल अवधि 60 दिनों की ही होगी तथा इसकी सूचना निदेशालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराएंगे।

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