Neeraj Singh Murder Case: पिंटू सिंह को नहीं मिली राहत; कोर्ट ने दिया प्रतिउत्तर दाखिल करने का आदेश

विकास हमला कांड में पींटू चश्मदीद गवाह था उसे गवाही नहीं देने का दवाब दिया जा रहा था जब पींटू ने इनकार किया तो उसे जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया ।अभियोजन के द्वारा इस मामले में 37 गवाहों का परीक्षण कराया जा चुका है

By Atul SinghEdited By: Publish:Thu, 10 Jun 2021 12:24 PM (IST) Updated:Thu, 10 Jun 2021 12:24 PM (IST)
Neeraj Singh Murder Case:  पिंटू सिंह को नहीं मिली राहत; कोर्ट ने दिया प्रतिउत्तर दाखिल करने का आदेश
अभियोजन के द्वारा इस मामले में 37 गवाहों का परीक्षण कराया जा चुका है। (फाइल फोटो)

धनबाद, जेएनएन : विकास हमला कांड में पींटू चश्मदीद गवाह था उसे गवाही नहीं देने का दवाब दिया जा रहा था ,जब पींटू ने इनकार किया तो उसे जानबूझकर इस मामले में फंसाया गया ।अभियोजन के द्वारा इस मामले में 37 गवाहों का परीक्षण कराया जा चुका है जबकि अन्य छह गवाहों को परीक्षण करने से अभियोजन ने इंकार कर दिया है, किसी भी गवाह ने पिंटू सिंह का नाम इस पूरे मामले में नहीं लिया है।

बीते चार वर्षों से पिंटू सिंह जेल में बंद है इसलिए पिंटू सिंह को जमानत पर मुक्त किया जाए ।गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि रंजन की अदालत में नीरज हत्याकांड में जेल में बंद पिंटू सिंह उर्फ जैनेंद्र सिंह की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता जितेंद्र कुमार सिंह ने कही।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हो रही इस सुनवाई में 20 मिनट तक बचाव पक्ष ने बहस की वहीं जमानत अर्जी का विरोध करते हुए अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने कहा कि आरोपीत की जमानत अर्जी पूर्व में सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो चुकी है। उभय पक्ष को सुनने के बाद अदालत ने अभियोजन को प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई के लिए 18 जून की तारीख निर्धारित कर दी है। इसके पूर्व बुधवार को अदालत ने पूर्व विधायक संजीव सिंह व शूटर कुर्बान ऊर्फ सोनू के जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए अभियोजन को प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया था ।

सुप्रीम कोर्ट से भी नही मिली थी बेल

चार वर्षों से जेल में बंद पींटू सिंह को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी जमानत नहीं दी थी। इसके पूर्व पींटू की औपबंधिकजमानत की अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने 29 सितंबर 20 को

खारिज कर दी थी ।

पींटू ने अपने माता पिता के बिमारी का हवाला देकर अदालत से औपबंधिक जमानत की गुहार लगाई थी। वहीं

कोरोनावायरस का हवाला देते हुए दायर की गई

पिंटू सिंह की औपबंधिक जमानत की अर्जी अदालत ने 16 जून 20 को खारिज कर दिया था।पिंटू सिंह 30 मार्च 17 से जेल में बंद हैं। जिनकी नियमित जमानत अर्जी पूर्व में सत्र न्यायालय से16 अगस्त 2017 को उच्च न्यायालय से 5 नवंबर 18 को एवं सर्वोच्च न्यायालय से 19 जनवरी 19 को खारिज हो चुकी है।

दिनदहाड़े हुई थी हत्या

21 मार्च 2017 के संध्या 7 बजे नीरज सिंह अपने फाॅच्यूनर कार जेएच10एआर-4500 से सरायढ़ेला स्थित अपने आवास रघुकुल लौट रहे थे। वह ड्राईवार के साथ आगे सीट पर बैठे थे। पीछे के सीट पर उनका सहायक सरायढ़ेला न्यू काॅलोनी निवासी अशोक यादव और निजी अंगरक्षक मुन्ना तिवारी बैठे थे। स्टील गेट के पास बने स्पीड ब्रेकर पर नीरज की गाड़ी की रफ्तार कम होते ही दो बाईक पर सवार कम से कम 4 हमलावरों ने उनकी कार को चारों तरफ से घेर लिया। इसके बाद कार पर गोलियों की बरसात कर दी गई। चारों तरफ से 9 एमएम की पिस्टल और कारबाईन से 50 से अधिक राउंड फायरिंग की गई। घटना के बाद आसपास के इलाकों में भगदड मच गयी थी। गाड़ी में सवार अशोक यादव, मुन्ना तिवारी और ड्राईवर घलटू महतो और नीरज सिंह की मौके पर ही मौत हो गई थी।

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