DMC: शादियों पर नगर निगम की पहरेदारी, खाना व कूड़ा फेकने वालों पर निगम करेगा अब यह कार्रवाई

शादियों के मौसम को देखते हुए नगर निगम ने बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल और तमाम वैवाहिक आयोजन स्थलों पर शिकंजा कसने को योजना बना ली है। शादी समारोह के दौरान बनने वाला खाना अब बर्बाद नहीं होगा। नगर निगम इस पर नजर रखेगा। बैंक्विट हॉल मैरिज हॉल

By Atul SinghEdited By: Publish:Mon, 30 Nov 2020 09:57 AM (IST) Updated:Mon, 30 Nov 2020 12:20 PM (IST)
DMC: शादियों पर नगर निगम की पहरेदारी, खाना व कूड़ा फेकने वालों पर निगम करेगा अब यह  कार्रवाई
शादियों के मौसम को देखते हुए नगर निगम ने बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल और तमाम वैवाहिक

आशीष सिंह, धनबाद: शादियों के मौसम को देखते हुए नगर निगम ने बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल और तमाम वैवाहिक आयोजन स्थलों पर शिकंजा कसने को योजना बना ली है। शादी समारोह के दौरान बनने वाला खाना अब बर्बाद नहीं होगा। नगर निगम इस पर नजर रखेगा। बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, विवाह भवन समेत तमाम  वैवाहिक आयोजन स्थलों में आयोजन समाप्त होने के बाद बचा हुआ खाना नगर निगम के कूड़े में या अगल-बगल नहीं फेंक सकेंगे। इसके लिए आयोजन स्थलों को अपने किसी नजदीकी इलाके के जरूरतमंद लोगों तक यह खाना पहुंचाना होगा। हालांकि इससे पहले खाने की गुणवत्ता जरूर देखेंगे कि खाना खाने लायक है या नहीं। इतना ही नहीं शहरी क्षेत्र में सभी वैवाहिक आयोजन स्थल को नगर निगम से अनुज्ञप्ति लेनी होती है।

अब जबकि इनकी बुकिंग शुरू हो गई है तो नगर निगम यह पड़ताल करेगा कि वैवाहिक आयोजन स्थल के पास अनुज्ञप्ति है या नहीं, पहले से अनुज्ञप्ति प्राप्त मैरिज एवं बैंक्विट हॉल ने नवीनीकरण के लिए आवेदन दिया भी है या नहीं और जो बिना अनुज्ञप्ति के ही इनका संचालन कर रहे हैं उनपर नगरपालिका अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई करने का खाका भी तैयार किया है। इसमें प्रतिमाह और प्रत्येक तीन माह पर जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। निर्धारित अवधि तक नवीनीकरण न कराने पर प्रतिमाह 500 और प्रत्येक तीन माह पर दो हजार का जुर्माना देना होगा। धर्मशाला, विवाह भवन, बैंक्विट हॉल शादी के लिए उनके क्षेत्रफल के आधार पर अनुज्ञप्ति लेने की दर निर्धारित की गई है। यह एक हजार से 15 हजार तक है। नगर निगम का फूड सेफ्टी विभाग जल्द ही इसकी पड़ताल करेगा और बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल आदि पर कार्रवाई होगी।

मैरिज-बैंक्विट हॉल और विवाह भवन में यह होना जरूरी

- संबंधित प्रतिष्ठान का होल्डिंग नंबर और दूरभाष संख्या।

- बिजली और प्रकाश की समुचित व्यवस्था।

- जलापूर्ति, अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था।

- पार्किंग की व्यवस्था है या नहीं।

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की समुचित व्यवस्था।

- महिला-पुरुष के लिए अलग-अलग शौचालय की व्यवस्था।

- भोजन बनाने के स्थल में धुआं निकासी एवं प्रदूषण नियंत्रण की उचित व्यवस्था।

अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक शुल्क

- धर्मशाला : 5000 वर्ग फीट तक एक हजार और 5001 से ऊपर 1500

- विवाह भवन और बैंक्विट हॉल : 5000 वर्ग फीट तक 10 हजार और 5001 से ऊपर 15 हजार

वर्जन

जल्द ही निगम क्षेत्र के सभी बैंक्विट हॉल, मैरिज हॉल, विवाह भवन और अन्य वैवाहिक आयोजन स्थलों की जांच की जाएगी। बचे हुए खाने पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, ताकि यह बर्बाद ना हो और किसी जरूरतमंद का पेट भर सके। नगर निगम क्षेत्र की सफाई भी हो जाएगी और खाने की वजह से इधर उधर गंदगी नहीं होगी।

अनिल कुमार, फूड सेफ्टी इंस्पेक्टर नगर निगम

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