सावर्जनिक स्थल पर तंबाकू सेवन के खिलाफ नगर निगम जल्द शुरू करेगा अभियान
धनबाद राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट गुटखा या किसी भी तंबाकू पदार्थ का सेवन करने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले 200 रुपये जुर्माना किया जाता था। सरकार ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम 2021 में इसकी स्वीकृति दी है।
जागरण संवाददाता, धनबाद : राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर सिगरेट, गुटखा या किसी भी तंबाकू पदार्थ का सेवन करने पर एक हजार रुपये तक का जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले 200 रुपये जुर्माना किया जाता था। सरकार ने सिगरेट एवं तंबाकू उत्पाद संशोधन अधिनियम (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2021 में इसकी स्वीकृति दी है। यही नहीं हुक्का बार के संचालन पर एक लाख रुपये का जुर्माना किया जाएगा। साथ ही तीन साल तक की कैद भी हो सकती है।
सरकार के इस अधिनियम के आलोक में नगर निगम ने भी तैयारी शुरू कर दी है। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार के निर्देश पर जल्द ही निगम क्षेत्र में व्यापक स्तर पर छापेमारी अभियान चलाया जाएगा। निगम के फूड इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर आयुक्त के निर्देश के आलोक में जल्द ही व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पर खास नजर रखी जाएगी। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक जगह पर सिगरेट-गुटखा का सेवन करते पाए जाता है तो उस पर तत्काल जुर्माना किया जाएगा। यहां बता दें कि राज्य सरकार ने मैग्नीशियम कार्बोनेट वाले पान मसाला के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा रखी है। इस तरह के 11 तरह के पान मसाले हैं। प्रतिबंधित पान मसाला पाए जाने पर कोटपा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
इन पान-मसालों पर है प्रतिबंध :
पान पराग पान मसाला
शिखर पान मसाला
रजनीगंधा पान मसाला
दिलरुबा
राज निवास पान मसाला
मुसाफिर
मधु
विमल
बहार
सेहरत पान मसाला
पान पराग प्रीमियम मसाला