नगर निगम ने मोंगिया स्टील पर ठोका 23 लाख का जुर्माना
नगर निगम ने मोंगिया स्टील पर 23.15 लाख का जुर्माना ठोका है। नगर निगम की अनुमति के बिना शहर में कई जगहों पर विज्ञापन लगाने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।
धनबाद, जेएनएन। नगर निगम ने मोंगिया स्टील पर 23.15 लाख का जुर्माना ठोका है। नगर निगम की अनुमति के बिना विभिन्न स्थलों पर 10 हजार वर्गफीट विज्ञापन लगाने को लेकर कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है। सात दिनों के अंदर जुर्माना की राशि भुगतान करने का अल्टीमेटम दिया गया है। भुगतान नहीं करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है।
झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन कर विज्ञापन प्रदर्शित करने को लेकर मोंगिया स्टील पर यह कार्रवाई की गई है। अधिनियम की धारा 171 के तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना निगम क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं लगा सकता है। किसी जमीन, भवन, दीवार, पट्टी, फ्रेम, छतरी, ढांचा, गाड़ी या आकाशीय चिह्न के ऊपर पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन लगाने के लिए निगम से अनुमति प्राप्त करना होगा। आदेश नहीं लेने पर निगम कार्रवाई कर सकता है।
मोंगिया स्टील पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर 23.15 लाख का जुर्माना लगाया है। सात दिनों में राशि भुगतान करने की मोहलत दी गई है।
- चंद्रमोहन कश्यप, नगर आयुक्त, नगर निगम
झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 का उल्लंघन कर विज्ञापन प्रदर्शित करने को लेकर मोंगिया स्टील पर यह कार्रवाई की गई है। अधिनियम की धारा 171 के तहत कोई भी व्यक्ति या कंपनी नगर आयुक्त की लिखित अनुमति के बिना निगम क्षेत्र के भीतर किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं लगा सकता है। किसी जमीन, भवन, दीवार, पट्टी, फ्रेम, छतरी, ढांचा, गाड़ी या आकाशीय चिह्न के ऊपर पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। विज्ञापन लगाने के लिए निगम से अनुमति प्राप्त करना होगा। आदेश नहीं लेने पर निगम कार्रवाई कर सकता है।
मोंगिया स्टील पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है। बिना अनुमति विज्ञापन लगाने पर 23.15 लाख का जुर्माना लगाया है। सात दिनों में राशि भुगतान करने की मोहलत दी गई है।
- चंद्रमोहन कश्यप, नगर आयुक्त, नगर निगम