हादसे में मृत उज्जवल सेन के स्वजन को झरिया विधायक ने सौंपी एक लाख की सहायता राशि

सरकार ने सड़क दुर्घटना को विशिष्ट आपदा का दर्जा दे रखा है। ऐसे लोगों के स्वजन को सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। पिछले दिनों झरिया में सड़क दुर्घटना में मारे गए उज्जवल सेन के स्वजन को इस आपदा के तहत सहायता राशि मिली है।

By Deepak Kumar PandeyEdited By: Publish:Wed, 07 Apr 2021 04:58 PM (IST) Updated:Wed, 07 Apr 2021 04:58 PM (IST)
हादसे में मृत उज्जवल सेन के स्वजन को झरिया विधायक ने सौंपी एक लाख की सहायता राशि
उज्जवल सेन के स्वजन को चेक सौंपती झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह।

जागरण संवाददाता, धनबाद: सरकार ने सड़क दुर्घटना को विशिष्ट आपदा का दर्जा दे रखा है। ऐसे में सड़क दुर्घटना में मारे जाने वाले लोगों के स्वजन को सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। पिछले दिनों झरिया में सड़क दुर्घटना में मारे गए उज्जवल सेन के स्वजन को इस आपदा के तहत सहायता राशि मिली है।

झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने संबंधित व्यक्ति के स्वजन को यह राशि सौंपी। साथ ही भरोसा दिलाया कि उनके स्तर से भी जो मदद होगी की जाएगी। सड़क दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के स्वजन ने झरिया विधायक का आभार जताया। पूर्णिमा नीरज सिंह ने कहा कि अपनों का अचानक चले जाना ह्रदय विदारक होता है। ऐसी परिस्थिति के सामना के लिए सरकार ने सड़क दुर्घटना को विशिष्ट आपदा का दर्जा देकर अविलंब एक लाख की सहायता राशि का आदेश पारित किया है। सत्र के दौरान उज्जवल सेन की मृत्यु से सदन को अवगत कराया व राशि को उनके शोक संतप्त परिजनों तक पहुंचाया। हम किसी के दुख को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन उसे बांटने का हरसंभव प्रयास कर सकते हैं।

पिछले वर्ष ही विशिष्ट आपदा की श्रेणी में रखा गया हादसे में मौत को: झारखंड में सड़क दुर्घटना में रोजाना औसतन 10 लोगों की मौत होती है। झारखंड सरकार ने इसे विशिष्ट आपदा की श्रेणी में रखा है। सड़क हादसे में मौत होने पर अब मृतक के स्वजन को एक लाख रुपये मुआवजा मिलेगा। झारखंड आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से मुआवजा राशि दी जाएगी। झारखंड संभवतः पहला राज्य है, जहां सड़क हादसों में हुई मौत के लिए सरकार मुआवजा दे रही है। यह नियम सड़क हादसे में मौत होने पर ही लागू है।

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