Indian Railways IRCTC: जान लें कंफर्म टिकट रद कराने के ये नियम, होगा फायदा, वरना नहीं मिलेगा रिफंड

Ticket Cancellation Charges रेलवे में ट्रेनों के आरक्षित टिकटों के रद करने के नियम निर्धारित हैं। इन नियमों के अनुसार रद करने पर रिफंड का प्रावधान है। यह जानना यात्रियों के लिए बेहद जरूरी है। कई बार रेल यात्री टिकट खिड़की पर रद कराने पहुंचते हैं निराश होते हैं।

By MritunjayEdited By: Publish:Fri, 26 Nov 2021 05:50 PM (IST) Updated:Sat, 27 Nov 2021 07:53 PM (IST)
Indian Railways IRCTC: जान लें कंफर्म टिकट रद कराने के ये नियम, होगा फायदा, वरना नहीं मिलेगा रिफंड
रेलवे टिकट रद करने के नियम ( प्रतीकात्मक फोटो)।

जागरण संवाददाता, धनबाद। झरिया के रमेश कुमार को दिल्ली जाना था। उन्होंने अपना और अपनी पत्नी का 3AC का टिकट सियालदह-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में करा रखा था। अचानक से कार्यक्रम में बदलाव हुआ। पत्नी का दिल्ली जाने का कार्यक्रम स्थगित हो गया। धनबाद स्टेशन के टिकट खिड़की पर रमेश जब पत्नी का टिकट रद कराने पहुंचे तो उन्हें बेहद अफसोस हुआ। वह ट्रेन आने से करीब एक घंटे पहले पहुंचे थे। टिकट काउंटर पर उपस्थित रेल कर्मचारी ने बताया कि ट्रेन का टिकट आरक्षण चार्ट बन गया है। अब रद कराने का कोई फायदा नहीं। एक रुपये भी रिफंड नहीं मिलेगा। रमेश को करीब 2600 रुपये का नुकसान हो गया। इतना ही किराया धनबाद से नई दिल्ली का है। यह तरह का वाकया किसी भी रेल यात्री के साथ हो सकता है। ऐसे में आरक्षित टिकट रद कराने के नियम जानना बेहद जरूरी है। 

आधे घंटे से कम वक्त को नहीं मिलेगा रिफंड

रेलवे ने टिकट रद करने के नियम बना रखे हैं। इसमें समय-समय पर बदलाव होता रहता है। ऐसे में आर टिकट कैंसिल करवाने के पहले आप रेलवे के ये खास नियम जान लेंगे तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। टिकट कैंसिल से पहले आपको समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले बुक टिकट रद्द कराने पर आपको टिकट के मूल्य का कुछ पैसा वापस मिलता है लेकिन अगर 30 मिनट से कम का वक्त बाकी रह गया तो आपको एक पैसा वापस नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं रेलवे टिकट रद करने के नियम। 

टाइम के अनुसार मिलता रिफंड

रिजर्वेशन क्लास और टाइमिंग के हिसाब से रिफंड के अलग-अलग नियम हैं। ऐसे में, कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर आपको कितना रिफंड मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी से भी ली जा सकती है। आइआरसीटी होम पेज पर रिफंड का सेक्शन है जिसमें रिफंड की पूरी गाइडलाइंस बताई गई है। यहां विजिट कर आप सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 

टिकट रद करने के निमय रेलवे के नियम के अनुसार, अगर आपके पास कंफर्म टिकट है और आप अपने रिजर्व टिकट को कैंसिल कराना चाहते हैं लेकिन ट्रेन छूटने में 4 घंटे से कम का वक्त रह गया है तो आपको रिफंड के तौर पर कुछ भी नहीं मिलेगा। 4 घंटे से ज्यादा का वक्त बचा होने पर आपको 50 फीसदी तक रिफंड मिल सकता है। यानी अगर आप टिकट कैंसिल करवाना चाहते हैं तो समय का खास ध्यान जरूर रखें।  अगर टिकट कंफर्म है और ट्रेन खुलने से 12 घंटे पहले और 48 घंटे पहले के बीच टिकट कैंसिल किया जाए है तो रेलवे प्रत्येक पैंसेजर पर टिकट मूल्य का न्यूनतम 25 प्रतिशत या टिकट कैंसिल कराने पर प्रति पैसेंजर 60 रुपये में से जो ज्यादा होगा, वह चार्ज लेगा।  अगर आपका टिकट सेकंड क्लास का है और टिकट कनफर्म हो गया है, ट्रेन खुलने से 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराया जा रहा है तो रेलवे टिकट क्लास के हिसाब से अलग-अलग चार्ज वसूलता है। सेकंड क्लास का टिकट कैंसिल कराने पर प्रति पैसेंजर 60 रुपये, सेकेंड क्लास स्लीपर पर 120 रुपये, एसी-3 पर 180 रुपये, एसी-2 पर 200 और फर्स्ट एग्जक्यूटिव क्लास पर 240 रुपये का चार्ज कटता है।  अगर आपने स्लीपर क्लास में रिजर्वेशन कराया है और आपका टिकट वेटिंग लिस्ट में है या फिर आरएसी है तो आपको ट्रेन खुलने से 30 मिनट पहले ही टिकट कैंसिल कराना होगा। 30 मिनट से पहले टिकट कैंसिल कराने पर रेलवे प्रति यात्री 60 रुपये का शुल्क वसूलता है। यानी कुल मिलाकर अगर आप रेल टिकट को कैंसिल करने में समय का ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत पैसे बच जाएंगे। 

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