Dhanbad Unlock 3.0: शापिंग मॉल हुए गुलजार, 20 को वीकेंड लॉकडाउन में सब कुछ रहेगा बंद; यहां देखें नई गाइडलाइंस
Jharkhand Unlock 3.0 धनबाद समेत पूरे झारखंड में अनलॉक 3.0 शुरू हो गया है। इसकी अवधि 17 जून की सुबह 6 बजे से 24 जून की सुबह 6 बजे तक है। इस दाैरान शापिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की छूट दी गई है।
धनबाद, जेएनएन। अनलॉक 3.0 में गुरुवार को धनबाद के शापिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गए। हालांकि पहले से ज्यादातर मॉल में आम लोगों की भीड़-भाड़ नहीं दिखी। मॉल के अंदर एक-एक दुकानें खोल रही हैं। धीरे-धीरे स्थिति सामान्य होगी। वैश्विक महामारी कोरोना की दूसरी घातक लहर में लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से 17 जून के सुबह 6:00 बजे से 24 जून 2021 को सुबह 6:00 बजे तक विस्तारित स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह ( Jharkhand Unlock 3.0) के दौरान कुछ शर्तों के साथ गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग) ने दिशा निर्देश जारी किए है। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की नई गाइडलाइंस के संबंध में उपायुक्त सह जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के अध्यक्ष उमा शंकर सिंह ने धनबाद के लिए नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके अनुसार जिले में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुली रहेगी। झाारखंड सरकार ने अनलॉक 3.0 में शापिंग मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर खोलने की अनुमति दी है। इसके मद्देनजर गुरुवार से धनबाद के साथ ही पड़ोसी जिले बोकारो, गिरिडीह, जामताड़ा, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, दुमका, देवघर, गोड्डा में भी मॉल खुल गए।
वीकेंड लॉकडाउन
शनिवार 19 जून की शाम 4 बजे से 21 जून सोमवार की सुबह 6 बजे तक सब्जी, राशन, मिठाई तथा अन्य खाद्य पदार्थों की दुकानें, मिल्क आउटलेट को छोड़कर, बंद रहेंगी। उपरोक्त निर्देश दवाई दुकान, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लीनिक, अस्पताल, मिल्क आउटलेट, पेट्रोल पंप, एलपीजी आउटलेट, होम डिलीवरी एवं टेकअवे करने वाले रेस्टोरेंट, नेशनल एवं स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबा, कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस पर लागू नहीं होगा। उपायुक्त ने बताया कि गाइडलइन के अनुसार सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंकेट हॉल, मल्टीप्लेक्स, स्टेडियम, जिम्नेशियम, स्विमिंग पूल और पार्क, समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। आँगनबाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति होंगे शामिल
एक स्थान पर 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति। विवाह समारोह घर या कोर्ट में संपन्न हो सकेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर इसका आयोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, पटाखे पर प्रतिबंध रहेगा। धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे तथा जुलूस पर तथा बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी। साथ ही राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी। मेला और प्रदर्शनी पर भी रोक जारी रहेगी।
एक जिले से दूसरे जिले में वाहनों से प्रवेश के लिए ई-पास अनिवार्य
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा। नई गाइडलाइन के अनुसार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के हाट बाजार लगाने की अनुमति तभी मिलेगी जब वहां 2 गज की दूरी का पालन किया जाएगा। इसके लिए गोलाकार बनाकर 2 गज की दूरी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। संध्या 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक हवाई या रेल यात्रा करने वाले, अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले अथवा कोविड-19 ड्यूटी करने वालों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी। अन्य राज्य या जिले से आनेवाले लोगों के लिए 7 दिन कोरेंटिन में रहना अनिवार्य होगा।
दिशा-निर्देश के उल्लंघन पर कार्रवाई
कोई भी व्यक्ति बिना मास्क या अपना चेहरा ढके किसी भी सरकारी कार्यालय, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, ऑटो रिक्शा या किसी भी सार्वजनिक स्थल या दुकान पर नहीं जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि उपरोक्त गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 से 60 के तहत तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।