Jharkhand Unlock 3.0: बस परिचालन को ढील नहीं, राज्य के अंदर परिवहन के लिए ई-पास अनिवार्य; यहां देखें गाइडलाइंस

Jharkhand Unlock 3.0 झारखंड सरकार ने अनलॉक 3.0 पर निर्णय ले लिया है। इसकी अवधि 17 जून की सुबह 6 बजे से 24 जून की सुबह 6 बजे तक होगी। खास बात यह है कि अनलॉक 3.0 में भी बसों का परिचालन नहीं होगा।

By MritunjayEdited By: Publish:Tue, 15 Jun 2021 02:42 PM (IST) Updated:Tue, 15 Jun 2021 05:33 PM (IST)
Jharkhand Unlock 3.0: बस परिचालन को ढील नहीं, राज्य के अंदर परिवहन के लिए ई-पास अनिवार्य; यहां देखें गाइडलाइंस
अनलॉक 3.0 में भी बसों का परिचालन नहीं होगा ( फाइल फोटो)।

धनबाद, जेएनएन। Jharkhand Unlock 3.0 झारखंड में अनलॉक 3.0 के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। अभी अनलॉक 2.0 चल रहा है। इसकी अवधि 17 जून की सुबह 6 बजे तक है। इसके बाद अनलॉक 3.0 शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को राज्य आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में गाइडलाइंस पर निर्णय लिया गया। अनलॉक 3.0 की अवधि 24 जून की सुबह 6 बजे तक होगी। हालांकि राज्य सरकार के निर्णय से धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, गोड्डा, जामताड़ा, देवघर, दुमका, पाकुड़, साहिबगंज के बस संचालकों और कोचिंग शिक्षकों को निराशा हाथ लगी है। इन्हें बड़ी राहत की उम्मीद थी। लॉकडाउन के दाैरान से झारखंड में बस परिचालन बंद है। बस संचालक चाहते थे कि एक राज्य से दूसरे राज्य में न ही कम से कम राज्य के अंदर तो बस परिचालन की छूट मिले। कोचिंग संचालक भी सरकार से कोचिंग क्लास शुरू करने की अनुमति देने की मांग कर रहे थे। 

     अनलॉक 3.0 के दिशा-निर्देश सभी जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे l सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल - किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी l सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l जुलूस पर रोक जारी रहेगी l बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा। सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l

मुख्यमंत्री श्री @HemantSorenJMM

की अध्यक्षता में आयोजित आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह" कुछ छूट के साथ जारी रखने का निर्णय। pic.twitter.com/mUrQJkSGuf

— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) June 15, 2021

निजी वाहनों से प्रवेश के लिए ई-पास सिस्टम जारी

झारखंड के एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहनों से परिवहन के लिए ई-पास व्यवस्था जारी रहेगी। यानी कोई अपनी कार से धनबाद के पड़ोसी जिले बोकारो या गिरिडीह जाना चाहता है तो उसे ई-पास बनवाना पड़ेगा।

व्यवसायियों की उम्मीद

पुराना बाजार चैंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव श्रीकांत अग्रवाल की मानें तो सरकार को सबसे पहले व्यवसायियों को शाम सात बजे तक दुकानें खुली रखने की अनुमति मिले। इससे भीड़भाड़ और कम होगी व व्यवसायियों की स्थिति सुधरेगी। अग्रवाल शादी में भी 11 लोगों के बजाए 50 लोगों को शामिल होने की छूट देने के हिमायती हैं। ऐसी ही मांग उनकी अंतिम संस्कार में शामिल होने वालों के प्रति भी है। वे कहते हैं कि शुभ लग्न के अनुसार गृह प्रवेश, मुंडन, जनेऊ जैसे संस्कारों की भी इजाजत कोरोना गाइड लाइन का पालन करते हुए देना चाहिए ताकि इससे जुड़े हुए कारोबारियों की स्थिति सुधरे।

मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मिले इजाजत

लिलोरी मंदिर के पुजारी संटू आचार्यजी कहते हैं कि मंदिरों के पट श्रद्धालुओं के लिए खोलने की इजाजत मिले। पुजारियों की स्थिति सर्वाधिक खराब है। पिछले एक वर्ष से मंदिरों में मांगलिक कार्यों पर रोक लगी हुई है। शादी, मुंडन, जनेऊ जैसे आयोजन नहीं हो रहे इससे पुजारी वर्ग व लिलोरी की तरह के शक्ति पीठ के आस पास रहने वाले दुकानदार, होटल व परिवहन से जुड़े व्यवसायी कंगाली की स्थिति में पहुंच गए हैं। उन्हें न गरीबों की सुविधा मिल रही है न आमदनी हो रही है। उनकी स्थिति पर कोई सोच ही नहीं रहा। अब बहुत हुआ। मां लिलोरी सबका भला करें। भक्तों को अब मां से मिलने की अनुमति दी जाए।

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