रेणुका इस्पात से करीब 30 लाख वसूलेगा आयकर विभाग, जांच दल को उपलब्ध नहीं कराया गया कोई दस्तावेज Dhanbad News
रेणुका इस्पात ने करीब एक साल में एक करोड़ रुपये का कारोबार किया। इसी आधार पर कंपनी को 30 लाख रुपये आयकर के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया है।
धनबाद, जेएनएन। आयकर भुगतान नहीं करने के मामले को लेकर राजगंज के तेतुलमारी रोड़ स्थित रेणुका इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में बुधवार की सुबह सात बजे विभागीय सर्वे का काम पूरा हुआ। जांच में यह तथ्य सामने आया कि कंपनी ने आयकर राशि का भुगतान नहीं किया था। इस कारण आयकर के रूप में करीब 30 लाख रुपये वसूल करने की कार्रवाई की गई है। जांच में यह बात भी सामने आई है कि पिछले एक साल में कंपनी ने लगभग एक करोड़ रुपये के लौह सामग्री की खरीद बिक्री की है।
बताते चलें कि आयकर विभाग धनबाद के संयुक्त आयुक्त एसके मित्रा के नेतृत्व में मंगलवार की सुबह नौ बजे सर्वे की कार्रवाई शुरू की थी। जांच का दायर व्यवसायिक परिसर में ही रहा। इस दौरान निदेशक ऋषभ जैन, विवेक लोधा व आकाश अग्रवाल से खरीद-बिक्री से संबंधित दस्तावेजों की मांग की, लेकिन जांच दल को कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।
यह बात भी सामने आयी कि खरीद-बिक्री से संबंधित अधिकांश दस्तावेजों को नष्ट किया जा चुका था। इसके अलावा कंपनी परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा का फुटेज भी आयकर टीम को नहीं मिला। परिसर में ही माल का वजन करने के लिए वे ब्रिज लगाया गया था। यहां भी किसी प्रकार को कोई दस्तावेज नहीं मिले।
ऐसी स्थिति में आयकर विभाग ने अपने प्रावधानों के तहत कंपनी द्वारा किए गए व्यापार का आंकलन किया। जो एक साल में एक करोड़ रुपये के आसपास आया। इसी आधार पर कंपनी को 30 लाख रुपये आयकर के रूप में भुगतान करने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा कंपनी से अन्य संबंधित दस्तावेज भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।