BCCL: हाई कोर्ट ने Ex CMD AK Singh की याचिका खारिज की, नए की नियुक्ति का रास्ता साफ
केंद्र सरकार ने अजय को बीसीसीएल सीएमडी पद से हटाकर ईसीएल का जीएम बना दिया था। अजय की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी।
धनबाद /रांची, जेएनएन। बीसीसीएल के नए सीएमडी पीएम प्रसाद की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। मंगलवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व रत्नाकर भेंगरा की पीठ ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए पूर्व सीएमडी अजय कुमार सिंह की याचिका खारिज कर दी। बताया जाता है कि फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी है।
बता दें कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने अजय को बीसीसीएल सीएमडी पद से हटाकर ईसीएल का जीएम बना दिया था। अजय की ओर से एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में याचिका दाखिल की गई थी। एकल पीठ ने भी केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी थी। अजय ने याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार ने उन्हें हटाने के पूर्व सुनवाई का मौका नहीं दिया जो न्यायसंगत नहीं है। उनको हटाने का कारण भी नहीं बताया गया।
1984 में कोल इंडिया से जुड़े पीएम : दो अप्रैल को पब्लिक इंटरप्राइजेज सेलेक्शन बोर्ड ने साक्षात्कार के बाद कोल इंडिया की नॉदर्न कोल फील्ड लिमिटेड के तकनीकी निदेशक (प्रोजेक्ट एंड प्लानिंग) पोलावरापु मल्लिकार्जुन प्रसाद के नाम की घोषणा की थी। बता दें कि प्रसाद ने 1984 में उस्मानिया विवि से बीई (खनन) स्नातक करने के बाद अगस्त 1984 में कोल इंडिया लिमिटेड में कार्यभार ग्रहण किया था। उन्हें अग्नि प्रभावित क्षेत्रों में काम करने का अनुभव है। उन्हें 1994-95 में डब्ल्यूसीएल की डीआरी खान को चालू कराने का श्रेय जाता है। इस उत्कृष्ट कार्य के लिए 1995 में डब्ल्यूसीएल में उन्हें कोयला सचिव और सीआइएल अध्यक्ष से श्रेष्ठ खान प्रबंधन प्रमाण-पत्र दिया गया था।