Baghmara Politics: ढुलू-जलेश्वर के बीच राजनीति के साथ ही कानूनी लड़ाई भी जारी, हाई कोर्ट ने मांगे निर्वाचन दस्तावेज

झारखंड प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष जलेश्वर महतो की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि बाघमारा के विधायक ढुलू महतो उम्मीदवारी के योग्य नहीं थे क्योंकि उन्हें सजा मिली थी इसलिए उनकी सदस्यता रद की जाए।

By MritunjayEdited By: Publish:Wed, 01 Dec 2021 09:48 AM (IST) Updated:Wed, 01 Dec 2021 09:48 AM (IST)
Baghmara Politics: ढुलू-जलेश्वर के बीच राजनीति के साथ ही कानूनी लड़ाई भी जारी, हाई कोर्ट ने मांगे निर्वाचन दस्तावेज
जलेश्वर महतो और ढुलू महतो ( फाइल फोटो)।

जागरण संवाददाता, धनबाद/ रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में बाघमारा विधायक ढुलू महतो की निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने निर्वाचन से संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अरविंद लाल ने अदालत को बताया कि इस मामले से संबंधित सभी पक्षों को कोर्ट की ओर से जारी नोटिस का तामिला करा दिया गया है। हालांकि अभी तक निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से लिखित जवाब कोर्ट में दाखिल नहीं किया गया है। उनकी ओर से एक आइए याचिका दाखिल की गई है। जिसमें चुनाव से संबंधित सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने की मांग की गई है। इस पर अदालत ने चार सप्ताह में उक्त दस्तावेज कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया। इस संबंध में जलेश्वर महतो की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि ढुलू महतो उम्मीदवारी के योग्य नहीं थे, क्योंकि उन्हें सजा मिली थी, इसलिए उनकी सदस्यता रद की जाए।

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