धनबाद के बाजार में भी Hallmarking अनिवार्य, प्रत्येक सोने के आभूषण पर देनें होंगे 50 रुपये अतिरिक्त
हॉलमार्क का नियम आने के बाद सभी दुकानदारों एवं प्रतिष्ठानों के लिए जरुरी होगा कि वे सोने पर कैरेट जरुर लिखें। दुकानदार केवल 14 18 और 22 कैरेट वाले सोने के गहने ही बेच पाएंगे। इसके साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो से सभी गहने विक्रेताओं को प्रमाण पत्र लेना होगा।
धनबाद, जेएनएन। सोने के गहने, कलाकृति समेत पीली धातु से निर्मित तमाम चीजों की हॉलमार्किंग करना केंद्र सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। यह प्रावधान लागू होने के बाद से ग्राहकों में सोने के नए पुराने गहनों को लेकर कई तरह की आशंकाएं देखने को मिली रही हैं। ऐसे में जिला सर्राफा संघ ने साफ किया है कि हॉलमार्क के गहनों के प्रत्येक पीस की खरीदाी पर सोने की वर्तमान कीमत, जीएसटी के साथ हाॅलमार्क के लिए 50 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। यानी यदि कोई ग्राहक पांच पीस सोने की ज्वेलरी खरीदता है तो प्रत्येक के हॉलमार्क के हिसाब से उन्हें 250 रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा। संघ के अध्यक्ष चेतन गोयनका ने बताया कि दुकानदारों एवं ग्राहकों के लिए भी यह बहुत ही फायदेमंद है। ग्राहक जो सोना खरीद रहे हैं उन्हें भी पता होगा कि वह कितने कैरेट का है।
सोने के हर गहने पर लिखी होगी उसकी शुद्धता
हॉलमार्क का नियम आने के बाद यह सभी दुकानदारों एवं प्रतिष्ठानों के लिए जरुरी होगा कि वे सोने पर कैरेट जरुर लिखें। इससे अब दुकानदार केवल 14, 18 और 22 कैरेट वाले सोने के गहने ही बेच पाएंगे। इसके साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो से सभी गहने विक्रेताओं को प्रमाण पत्र लेना होगा। तभी वे गहनों की खरीद बिक्री कर सकेंगे। इसके साथ ही प्रत्येक ज्वेलरी पर एक नंबर लिखा होगा। इससे ग्राहक को पता चलेगा कि सौना कितने कैरेट का है। 22 कैरेट की ज्वेलरी पर 916, 18 कैरेट पर 750 और 14 कैरेट पर 585 नंबर अंकित होगा।
बिना हॉलमार्क के गहने बेचने पर एक साल होगी जेल
केंद्र सरकार के नए प्रावधान के अनुसार यदि कोई ज्वेलर्स बिना हॉलमार्क वाले गहने बेचने हुए पाया जाता है तो उसे एक साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा गहने की कीमत से पांच गुना अधिक जुर्माना भी वूसला जा सकता है।
घर के गहनों पर कोई असर नहीं
संघ अध्यक्ष चेतन गोयनका ने बताया कि जो लोग हाॅलमार्क प्रावधान लागू होने से पूर्व गहने खरीद चुके हैं उन पर इस प्रावधान का कोई असर नहीं होगा। वे आसानी से अपने गहनों को बेच सकते हैं। वर्तमान नियम केवल ज्वेलर्स दुकानों और इसके संचालकों पर लागू हो रहा है।