Job Fraud: सचिवालय में चपरासी की नाैकरी के नाम पर बिहार एससी-एसटी आयोग के पूर्व चेयरमैन ने ठगे चार लाख, धनबाद में कोर्ट में मुकदमा

Job Fraud अर्जुन के अनुसार पूर्व विधायक से उसकी पुरानी पहचान थी। जिस कारण पूर्व विधायक ने उसे विश्वास दिलाया कि रुपया देने पर वह नौकरी लगा देंगे। अर्जुन ने पूर्व विधायक के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपये अपने पुत्र पवन कुमार को नौकरी लगाने के लिए दिया।

By MritunjayEdited By: Publish:Thu, 24 Jun 2021 11:32 AM (IST) Updated:Thu, 24 Jun 2021 11:32 AM (IST)
Job Fraud: सचिवालय में चपरासी की नाैकरी के नाम पर बिहार एससी-एसटी आयोग के पूर्व चेयरमैन ने ठगे चार लाख, धनबाद में कोर्ट में मुकदमा
बिहार सचिवालय में चपरासी की नाैकरी के नाम पर ठगी ( सांकेतिक फोटो)।

धनबाद, जेएनएन। बिहार सचिवालय में चपरासी के पद पर नौकरी लगा देने के नाम पर चार लाख रुपये ठगी करने का मुकदमा बिहार के एक पूर्व एमएलए के विरुद्ध दर्ज किया गया है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत में कनकनी तीन नंबर निवासी अर्जुन भुईयां ने मुकदमा दर्ज कराया है। अर्जुन भुईयां ने आरोप लगाया है कि पटना के फुलवारीशरीफ के पूर्व विधायक उदय कुमार, जो बिहार एसटी-एससी आयोग के चेयरमैन भी थे, ने बिहार विधान सभा सचिवालय में उनके पुत्र को चपरासी के पद पर नौकरी दिलाने के नाम पर रुपये की ठगी की और नौकरी नहीं लगाई।

अर्जुन के अनुसार पूर्व विधायक से उसकी पुरानी पहचान थी। जिस कारण पूर्व विधायक ने उसे विश्वास दिलाया कि रुपया देने पर वह नौकरी लगा देंगे। अर्जुन ने 6 नवंबर 2018 को पूर्व विधायक उदय के बैंक अकाउंट में 2 लाख रुपये अपने पुत्र पवन कुमार को नौकरी लगाने के लिए दिया। 11 सितंबर 2019 को पुन: अर्जुन ने पूर्व विधायक को दो लाख रुपये चेक के द्वारा भुगतान किया। अर्जुन ने कहा कि 20 सितंबर 2019 को उनका पुत्र पवन भुईंया और उसका दोस्त भीम कुमार परीक्षा में शामिल भी हुआ, लेकिन नौकरी नहीं मिली। विवश होकर अर्जुन ने उदय से रुपये वापस करने की मांग की । 15 जून 2021 को अर्जुन पूर्व विधायक के घर गया जहां पूर्व विधायक ने रुपया नहीं वापस करने की बात कही। अर्जुन ने आरोप लगाया है कि उसने घटना की शिकायत लोयाबाद थाना में की, परंतु कारवाई नहीं की गई।

अर्जुन के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार ने बताया कि पूर्व विधायक सह बिहार एसटी-एससी आयोग के पूर्व चेयरमैन उदय कुमार के विरुद्ध मुकदमा अदालत में दर्ज कर लिया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 24 जून निर्धारित की है।

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