वन विभाग ने मचा दी खलबली! जब्त क‍िए इंजन सहित 59 डब्बे की मालगाड़ी

पश्चिम बंगाल के लिए कोयला लेकर जा रही एक मालगाड़ी को वन विभाग ने जब्त कर लिया। इंजन समेत 59 डिब्बे वाली कोयला लोड मालगाड़ी के जब्त की कार्रवाई शुक्रवार को झरिया के घनुडीह रेलवे साइडिंग में की गई।

By Atul SinghEdited By: Publish:Sat, 23 Jan 2021 07:23 AM (IST) Updated:Sat, 23 Jan 2021 07:23 AM (IST)
वन विभाग ने मचा दी खलबली! जब्त क‍िए  इंजन सहित 59 डब्बे की मालगाड़ी
पश्चिम बंगाल के लिए कोयला लेकर जा रही एक मालगाड़ी को वन विभाग ने जब्त कर लिया। (जागरण)

धनबाद, जेएनएन : पश्चिम बंगाल के लिए कोयला लेकर जा रही एक मालगाड़ी को वन विभाग ने जब्त कर लिया। इंजन समेत 59 डिब्बे वाली कोयला लोड मालगाड़ी के जब्त की कार्रवाई शुक्रवार को झरिया के घनुडीह रेलवे साइडिंग में की गई। वन विभाग ने झारखंड वनोपज (अधिवहन का विनियमन) नियमावली 2020 के तहत कार्रवाई करते हुए 3717 मीट्रिक टन कोयला लेकर पश्चिम बंगाल जाने को तैयार 59 डिब्बे की एक मालगाड़ी को जब्त किया।

रेंज अधिकारी राम बालक प्रसाद ने बताया कि घनुडीह रेलवे साइडिंग पर कोयला लाद कर पश्चिम बंगाल जाने के लिए तैयार खड़ी 59 डिब्बे की मालगाड़ी को इंजन समेत जब्त करने की कार्रवाई की गई। हालांकि वन विभाग ने प्रति टन के हिसाब से 2,13000 शुल्क लेकर ट्रांजिट परमिट दे दिया। उन्होंने कहा कि बिना डीएफओ के परमिट के उसका एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है और यदि कोयले का स्थानांतरण करना होता है तो नयी नियमावली के तहत 57 रुपये प्रति टन का शुल्क अदाकर वन विभाग से इसके लिए परमिट लेना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि बिना परमिट के कोयले की ढुलाई करने पर कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि जब्त मालगाड़ी को उसके गार्ड को इस शर्त के साथ सुपुर्द किया गया है कि वह मालगाड़ी को बिना सूचना और परमिट वहां से स्थानांतरित नहीं करेगा। 

मालगाड़ी के 59 डिब्बे में कोयला लोड

वन विभाग ने घनुडीह में शुक्रवार को बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला लोड मालगाड़ी को इंजन सहित जब्त कर लिया। मालगाड़ी के 59 डब्बा में कोयला लोड था। रेंज अधिकारी रामबालक प्रसाद ने यह कार्रवाई की। वन विभाग ने बिना ट्रांजिट परमिट के कोयला परिवहन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है। रेंजर के अनुसार एक डब्बा में करीब 63 मीट्रिक टन कोयला लोड किया गया था।


नए नियम के अनुसार ट्रांजिट परमिट आवश्यक

रेंज अधिकारी रामबालक प्रसादन ने बताया कि झारखंड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली 2020 के अनुसार किसी भी वन उपज को एक से दूसरे जगह ले जाने के पूर्व वन विभाग से ट्रांजिट परमिट लेना आवश्यक है। इस नियम का उल्लंघन कर मालगाड़ी में कोयला लोड था। इसकी सूचना वन विभाग को मिली। त्वरित कार्रवाई करते हुए घनुडीह रेलवे साइडिंग में वन विभाग की टीम ने धावा बोला। इस दौरान देखा कि मालगाड़ी में कोयला लोड किया जा रहा है। ट्रांजिट परमिट की मांग करने पर किसी के पास ट्रांजिट परमिट नहीं था। कोयला लोड किया जा चुका था। मालगाड़ी के खोलने की तैयारी चल रही थी। तभी इंजन सहित पूरे मालगाड़ी को जब्त कर लिया गया। रेंजर ने बताया कि इसकी सूचना वन विभाग के वरीय अधिकारियों को दे दी गई है।

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