गर अंगूठा छाप हैं तो नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, कर लीजिए आठवीं तक पढ़ाई
नए कानून के तहत फॉर्म चार आठ और नौ को समाप्त कर दिया गया है। इनके स्थान पर फॉर्म दो लागू किया गया है। नए फॉर्म में आवेदकों को क्रम से आठ जानकारी देनी होगी।
धनबाद, शशिभूषण। वाहन चालकों को अब परमानेंट डीएल बनवाने, डीएल के नवीनीकरण एवं डीएल में संशोधन कराने के लिए अलग-अलग फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे। इन कामों के लिए आवेदकों को अब सिर्फ एक ही फॉर्म भरना होगा। फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध होगा। यह व्यवस्था लागू हो गई है। अब आवेदकों को डीएल का ये नया फॉर्म ही भरना पड़ेगा। मोटरयान नियम में संशोधन करने के बाद इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। केवल इतना ही नहीं, नए नियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वालों को अपनी शैक्षणिक योग्यता भी बतानी होगी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आठवां पास निर्धारित है। बिना इसके आपका लाइसेंस नहीं बन पाएगा। बताते चलें कि पहले आवेदक को तीन अलग-अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, पर अब एक ही फॉर्म में सभी चीजें शामिल कर दी गई हैं, ताकि चालकों को लाइसेंस बनाने के दौरान परेशानी से बचाया जा सके।
अब एक ही फॉर्म से होंगे सारे कामः नए कानून के तहत फॉर्म चार, आठ और नौ को समाप्त कर दिया गया है। इनके स्थान पर फॉर्म दो लागू किया गया है। नए फॉर्म में आवेदकों को क्रम से आठ जानकारी देनी होगी। सबसे पहले डीएल संबंधी कौन सा कार्य कराना है, दूसरे नंबर पर लर्निंग या परमानेंट डीएल से कौन सा वाहन चलाएंगे एवं तीसरे नंबर पर व्यक्तिगत विवरण देना होगा। व्यक्तिगत विवरण में चौथे नंबर पर नाम, पांचवें पर पता भरना होगा। छठे पर डीएल में कौन सा वाहन जोडऩा चाहते (कार, बाइक, हैवी वाहन), सातवें नंबर पर संलग्न दस्तावेजों का विवरण और आठवें पर हस्ताक्षर करने होंगे।
आयु एवं पते के लिए ये होंगे मान्यः आवेदकों की सुविधा को आयु एवं पते के लिए 10 प्रकार के प्रमाण पत्रों को मान्यता दी गई है। इनमें आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, जीवन बीमा पॉलिसी, पासपोर्ट, स्कूल प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार और स्थानीय निकाय के किसी कार्यालय से जारी वेतन पर्ची, मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, राज्य एवं केंद्र सरकार के विभागीय परिचय पत्र शामिल हैं।
पहले भरना पड़ता था ये फॉर्म
- फॉर्म-4 परमानेंट डीएल
- फॉर्म-8 बाइक के डीएल में कार को या अन्य वाहनों को जुड़वाना
- फॉर्म- 9 डीएल नवीनीकरण