शुल्क मामले में पब्लिक स्कूलों की शिकायत पर आयोग ने लिया संज्ञान

धनबाद जिले के पब्लिक स्कूलों के खिलाफ अभिभावक महासंघ की शिकायत पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में आयोग के रमन कुमार गौर ने बुधवार को पत्र जारी कर झारखंड के शिक्षा सचिव को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 May 2021 08:28 PM (IST) Updated:Wed, 12 May 2021 08:28 PM (IST)
शुल्क मामले में पब्लिक स्कूलों की शिकायत पर आयोग ने लिया संज्ञान
शुल्क मामले में पब्लिक स्कूलों की शिकायत पर आयोग ने लिया संज्ञान

जागरण संवाददाता, धनबाद : जिले के पब्लिक स्कूलों के खिलाफ अभिभावक महासंघ की शिकायत पर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने संज्ञान लिया है। इस संबंध में आयोग के रमन कुमार गौर ने बुधवार को पत्र जारी कर झारखंड के शिक्षा सचिव को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है। जिले के पब्लिक स्कूल में पढ़ाई कर रहे बच्चों के माता-पिता स्कूल की मनमानी से परेशान हैं। कोविड के दौरान पहले पब्लिक स्कूलों ने पहले तो शुल्क बढ़ा दिया और अब शुल्क नहीं देने पर तरह-तरह के हथकंडे अपना कर अभिभावकों पर शुल्क देने का दबाव बना रहे हैं। स्कूलों के मनमानी के शिकार अभिभावक कभी सोशल साइट पर अपनी दर्द बयां कर रहे हैं तो कई अभिभावक महासंघ से इसकी शिकायत कर रहे हैं। कई पब्लिक स्कूलों में तो टेस्ट भी शुरू हो गया है। फीस बकाया रखने वाले बच्चों को ग्रुप से निकालने की शिकायत आ रही हैं, तो कई शुल्क ऑनलाइन क्लास में ही ऐसे बच्चों से दूरी बना रहे हैं। कुछ स्कूल तो बच्चों को किताब तक देने में परहेज कर रहे हैं।

शिकायतों के बाद अभिभावक महासंघ ने जिले के 14 पब्लिक स्कूलों के खिलाफ राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग से शिकायत की थी। महासंघ के महासचिव मनोज मिश्रा ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देश के बाद भी पब्लिक स्कूल मनमानी कर अभिभावकों को फीस जमा करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयोग से कहा गया है कि कोरोना के दौर में आर्थिक तंगी से गुजर रहे अभिभावकों के हितों की रक्षा करते हुए बच्चों को मानसिक प्रताड़ना से मुक्ति दिलाते हुए आरटीई की धारा 16 एवं 17 की अवमानना पर रोक लगाने की शिकायत की थी। बुधवार को इस मामले में संज्ञान लेते हुए आयोग ने झारखंड के सचिव को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।

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