Bokaro Lockdown News: घर से बाहर निकलने के लिए ई-पास अनिवार्य, हर किसी को जानना चाहिए यह गाइडलाइन

Bokaro Lockdown News हेल्थकेयर वर्करों में सभी सरकारी व निजी अस्पताल में कार्यरत सभी तरह के कर्मी मेडिकल हॉल संचालक और उसमें काम करने वाले कर्मी ऑक्सीजन प्लांट में कार्य करने वाले सभी प्रकार के कर्मी संस्था प्रमुख की ओर से निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखा आवागमन कर सकते हैं।

By MritunjayEdited By: Publish:Sat, 15 May 2021 05:58 PM (IST) Updated:Sat, 15 May 2021 06:08 PM (IST)
Bokaro Lockdown News: घर से बाहर निकलने के लिए ई-पास अनिवार्य, हर किसी को जानना चाहिए यह गाइडलाइन
16 मई से झारखंड में लॉकडाउन के दाैरान सख्ती ( फाइल फोटो)।

बोकारो, जेएनएन। Bokaro Lockdown News 16 मई से घर से बाहर निकलने के लिए ई-पास अनिवार्य कर दिया गया है। हर व्यवसाय से जुड़े प्रतिष्ठान मालिक व कर्मियों के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है। ई-पास से केवल मेडिकल लाइन से जुड़े लोगों को छूट दी गई है। राज्य परिवहन मुख्यालय ( Jharkhand Lockdown Guideline) ने इस बाबत आदेश निर्गत किया गया। राज्य मुख्यालय ने ई-पास से संबंधित आदेश को पूरी तरह से धरातल पर उतारने को कहा है। कुछ के लिए समय निर्धारित किया गया है। वहीं पेट्रोल पंप समेत अन्य जरूरी सेवाओं के लिए समय निर्धारित नहीं है।

      ई-पास के लिए यह समय किया गया निर्धारित पीडीएस डीलर के लिए 27 मई तक सुबह छह बजे से दोपहर बाद तीन बजे तक प्रतिदिन। पेट्रोल पंप के मालिक व कर्मियों के लिए 27 मई तक समय की बाध्यता नहीं। फल, सब्जी, राशन, दूध व मिठाई की दुकानों के मालिक व कर्मी 27 मई तक सुबह छह से दोपहर बाद तीन बजे तक। होटल, रेस्टोरेंट और ढाबा के मालिक व कर्मियों के लिए 27 मई तक समय की बाध्यता नहीं। ट्रोसपोर्ट, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन व उद्योग में लगे कर्मियों के लिए भी 27 तक समय की बाध्यता नहीं है। निर्माण सामग्री, खेती से संबंधित सामान बेचने वाले दुकानदार व कर्मियों के लिए 27 मई तक सुबह छह बजे दोपहर बाद तीन बजे तक। वाहन रिपेयर शॉप के मालिक व कर्मियों के लिए समय की बाध्यता नहीं। सरकारी कर्मियों के अलावा, बिजली, वाटर सप्लाई, निगम, टेलीफोन, मीडिया, कोरियर, सिक्योरिटी सर्विस, के लिए समय सीमा नहीं। शादी, रेल व हवाई यात्रा के लिए एक दिन के लिए मान्य होगा।

इनके लिए संस्थानों का परिचय पत्र मान्य

हेल्थ केयर वर्करों में सभी सरकारी व निजी अस्पताल में कार्यरत सभी तरह के कर्मी, मेडिकल हॉल संचालक और उसमें काम करने वाले कर्मी, ऑक्सीजन प्लांट में कार्य करने वाले सभी प्रकार के कर्मी संस्था प्रमुख की ओर से निर्गत फोटोयुक्त पहचान पत्र के बिना ई पास के आवागमन कर सकते हैं।

ई-पास निर्गत करने की प्रक्रिया निश्शुल्क है। आवेदक विभागीय पोर्टल पर जाकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। कई पास में गजल जानकारी देने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी से आग्रह है कि बेहद जरूरी रहने पर ही ई पास लोग लें।

-संजीव कुमार, डीटीओ बोकारो।

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