धनबाद में दर्जनों पुलिसकर्मी बगैर हिदी परीक्षा पास किए ही ले रहे हैं प्रोन्नति का लाभ

धनबाद तकरीबन डेढ़ दशक पूर्व तक सिपाही से हवलदार बननेवाले पुलिसकर्मियों को हिदी परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं था। बगैर हिदी परीक्षा पास किए ही सिपाही की प्रोन्नति हवलदार तथा हवलदार से एएसआइ तक हो जाती थी।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 09 Jun 2021 10:27 PM (IST) Updated:Wed, 09 Jun 2021 10:27 PM (IST)
धनबाद में दर्जनों पुलिसकर्मी बगैर हिदी परीक्षा पास किए ही ले रहे हैं प्रोन्नति का लाभ
धनबाद में दर्जनों पुलिसकर्मी बगैर हिदी परीक्षा पास किए ही ले रहे हैं प्रोन्नति का लाभ

जागरण संवाददाता, धनबाद : तकरीबन डेढ़ दशक पूर्व तक सिपाही से हवलदार बननेवाले पुलिसकर्मियों को हिदी परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं था। बगैर हिदी परीक्षा पास किए ही सिपाही की प्रोन्नति हवलदार तथा हवलदार से एएसआइ तक हो जाती थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से नियम काफी बदल चुका है। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बगैर हिदी परीक्षा पास किए किसी भी सिपाही को हवलदार, जमादार में प्रोन्नति नहीं मिल सकती है। अगर प्रोन्नति मिली या फिर प्रोन्नति के वेतनमान का लाभ कोई सिपाही, हवलदार या जमादार उठा रहा है तो उसे तत्काल हिदी की परीक्षा पास करनी होगी। महत्वपूर्ण बात है कि धनबाद में ऐसे दर्जनों पुलिसकर्मी हैं, जिन्होंने हिदी परीक्षा पास किए बिना ही वर्षों से प्रोन्नति का लाभ उठा रहे हैं। कुछ तो सिपाही से हवलदार बनकर जिले के विभिन्न थाना में ड्यूटी कर रहे हैं, तो कुछ एएसआइ का वेतनमान उठा रहे हैं। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी अगर सख्त हो गए तो ऐसे पुलिसकमिर्यो के वेतनमान से बड़ी राशि कटौती हो सकती है। हालांकि अधिकारी भी अब तक इस मामले को नजरअंदाज करते आ रहे हैं। जिला में पूर्व की भांति ही सब कुछ चल रहा है। वर्ष 2014 में पुलिस मुख्यालय ने मैट्रिक तथा नन मैट्रिक पास सिपाही हवलदार को प्रोन्नति के लिए हिदी परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया है। जबकि इसके पूर्व 2007 तक सिपाही हवलदार के लिए हिदी परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं था। इस संबंध में पुलिस मुख्यालय ने वर्ष 2007 में भी आदेश जारी किया था।

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