विधायक ढुलू की अपील पर सुनवाई

वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के मामले में दायर अपील पर सुनवाई के दौरान शनिवार को अभियोजन ने प्रतिउत्तर दायर करने के लिए समय की याचना की। अदालत ने अपर लोक अभियोजक को प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 09:52 PM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 09:52 PM (IST)
विधायक ढुलू की अपील पर सुनवाई
विधायक ढुलू की अपील पर सुनवाई

विसं, धनबाद : वारंटी राजेश गुप्ता को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिए जाने के मामले में दायर अपील पर सुनवाई के दौरान शनिवार को अभियोजन ने प्रतिउत्तर दायर करने के लिए समय की याचना की। अदालत ने अपर लोक अभियोजक को प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया है। 27 मार्च को बाघमारा के विधायक ढुलू महतो ने याचिका दायर कर मामले की सुनवाई कर रहे एमपी-एमएलए के विशेष अदालत के अपीलीय क्षेत्राधिकार को चुनौती दी थी और कहा था कि इस अदालत को उच्च न्यायालय द्वारा जारी अधिसूचना में केवल एमपी, एमएलए से संबंधित मामले के ट्रायल की शक्तिया दी गई है। सजा के खिलाफ अपील सुनने की शक्ति नहीं दी गई है। इसलिए यह अदालत अपील का निष्पादन नहीं कर सकती है।

वहीं दूसरी ओर विधायक ने दूसरी याचिका दायर कर अदालत को प्रदत्त अपील में अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति का उपयोग कर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में गवाह रामनारायण चौधरी एसआइ, एएसआइ अरविंद सिंह, जीप ड्राइवर कामेश्वर ठाकुर एवं डॉ. उमाशकर सिंह का बयान अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में लेने का आग्रह किया था। अदालत ने अभियोजन को दोनों मामले में लिखित जवाब देने का निर्देश देते हुए सुनवाई आज के लिए निर्धारित की थी।

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इकबाल खान मामले में सुनवाई

धनबाद : वासेपुर में सरेआम हवाई फायर करने के मामले की सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई। तत्कालीन बैंकमोड़ थाना प्रभारी अशोक सिंह की शिकायत पर इकबाल के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक 26 फरवरी 2016 को शाम 7:00 बजे इकबाल खान ने वासेपुर आरा मोड़ के समीप भीड़ भाड़ वाले इलाके में छह राउंड गोली फायर की थी। मटकुरिया गोलीकाड की सुनवाई

धनबाद : मटकुरिया गोलीकाड की सुनवाई जिला न्यायाधीश चतुर्थ रवि रंजन की अदालत में हुई। लॉकडाउन के कारण पूर्व मंत्री बच्चा सिंह, मन्नान मल्लिक व अन्य हाजिर नहीं थे। मालूम हो कि 27 अप्रैल 2011 को मटकुरिया में बीसीसीएल के आवासों को अतिक्रमण से मुक्त कराने गए पुलिस बल के साथ आदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी। घटना में तत्कालीन एसपी आरके धान जख्मी हो गए थे। वहीं विकास सिंह समेत चार लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित प्रतिवेदन पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था।

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