मंत्री जगरनाथ की अग्रिम जमानत याचिका विशेष अदालत को स्थानांतरित

विसं धनबाद गबन के मामले में सूबे के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अग्रिम जमानत याचिका प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में स्थानातरित कर दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 10 Aug 2021 07:38 PM (IST) Updated:Tue, 10 Aug 2021 07:38 PM (IST)
मंत्री जगरनाथ की अग्रिम जमानत याचिका विशेष अदालत को स्थानांतरित
मंत्री जगरनाथ की अग्रिम जमानत याचिका विशेष अदालत को स्थानांतरित

विसं, धनबाद : गबन के मामले में सूबे के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो की अग्रिम जमानत याचिका प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने सुनवाई के लिए एमपी-एमएलए के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में स्थानातरित कर दिया है। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता अमित सिन्हा और बादल पासवान ने बताया कि अग्रिम जमानत अर्जी पर बुधवार को सुनवाई हो सकती है। वहीं मंत्री के विरुद्ध गिरफ्तारी का वारंट जारी करने की याचिका पर 11 अगस्त को सुनवाई की तिथि निर्धारित है।

इधर, मामले के एक अन्य आरोपित प्रताप यादव द्वारा दायर मुकदमे को ट्रासफर करने की अर्जी पर सुनवाई हुई।

अदालत ने सुनवाई के लिए 6 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। आवेदन मे कहा गया है कि यह मामला मजिस्ट्रेट ट्रायल है। वह न तो एमपी है और ना ही एमएलए हैं। इस कारण उसके मुकदमे की सुनवाई विशेष अदालत में नहीं की जा सकती है। लाला हत्याकाड में भास्कर की जमानत पर सुनवाई

विसं, धनबाद : जमीन कारोबारी लाला खान की हत्या से पूर्व रेकी करने वाले राजू झाड़ी के दोस्त भास्कर उर्फ मुन्ना ऊर्फ यासीर सिद्दीकी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने मामले में काड दैनिकी तलब की है। सोमवार को पुलिस ने भास्कर समेत सात अन्य के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था। 20 जुलाई को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अर्जुन साव की अदालत ने भास्कर की जमानत खारिज कर दी थी। भास्कर 23 मई से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। जमीन कारोबारी लाला खान की 12 मई को वासेपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

डबलू-पंकज व अन्य की पेशी

धनबाद : पहचान छुपाकर षडयंत्र के तहत किराया पर मकान लेने और उसमें हत्या की योजना को कार्यरूप देने के मामले के आरोपित पंकज सिंह, डबलू मिश्रा, अमन सिंह व अन्य को वीसीएस द्वारा कोर्ट में पेश किया गया।

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