मंत्री जगरनाथ महतो को 27 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत
विसं धनबाद गबन के मामले में सूबे के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को बुधवार को बड़ी राहत मिली।
विसं, धनबाद : गबन के मामले में सूबे के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो को बुधवार को बड़ी राहत मिली। झारखंड उच्च न्यायालय ने मंत्री को अग्रिम जमानत देने का आदेश दिया। इस बाबत जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता डेगलाल राम के अधिवक्ता राधेश्याम गोस्वामी व राहुल कुमार ने बताया कि अदालत ने मंत्री को 27 लाख रुपया जमा करने की शर्त पर जमानत प्रदान किया है। इसके पूर्व 27 अगस्त को धनबाद के एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार ने मंत्री समेत अन्य आरोपितों की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। 28 सितंबर को आरोपितों के विरुद्ध वारंट जारी करने की याचिका पर सुनवाई की तारीख भी निर्धारित है। गबन का है आरोप
झारखंड कामर्स इंटर कालेज डुमरी के प्रभारी प्राचार्य डेगलाल राम ने 9 फरवरी 2017 को कालेज के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रवींद्र कुमार सिंह, प्रताप कुमार यादव, मोतीलाल महतो और राजेंद्र महतो के विरुद्ध कालेज के 27 लाख रुपये षड्यंत्र के तहत गबन करने का आरोप लगाते हुए शिकायतवाद दर्ज कराया था। 27 जून 2019 को गिरिडीह के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी रंजय कुमार की अदालत ने इन सभी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप सही पाते हुए सभी के विरुद्ध समन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया था। समन के बाद भी आरोपित हाजिर नहीं हुए थे, लिहाजा अदालत ने 20 जनवरी 2020 को मंत्री जगरनाथ समेत सभी आरोपितों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया था।
मंत्री जगरनाथ महतो समेत अन्य आरोपितों ने निचली अदालत द्वारा 27 जून 2019 को पारित आदेश को चुनौती दी थी और पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद करने की प्रार्थना की थी, परंतु हाई कोर्ट ने भी राहत देने से इन्कार किया था। हाई कोर्ट ने इनकी रिट याचिका दो अगस्त को खारिज कर दी थी।