आदिवासी युवती से दुष्कर्म में बरवाअड्डा के युवक को 15 वर्ष की सजा

धनबाद काम दिलाने का झांसा देकर आदिवासी युवती को राची से धनबाद बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करनेवाले दोषी को सजा मिल गई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 08 Dec 2021 06:39 PM (IST) Updated:Wed, 08 Dec 2021 06:39 PM (IST)
आदिवासी युवती से दुष्कर्म में बरवाअड्डा के युवक को 15 वर्ष की सजा
आदिवासी युवती से दुष्कर्म में बरवाअड्डा के युवक को 15 वर्ष की सजा

धनबाद : काम दिलाने का झांसा देकर आदिवासी युवती को राची से धनबाद बुलाकर सामूहिक दुष्कर्म करने और उसकी हत्या का प्रयास करने के मामले में बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुजीत कुमार सिंह की विशेष अदालत ने काड के नामजद आरोपित पंडुकी टोला पाडेडीह बरवाअड्डा निवासी परितोष पाडेय को दुष्कर्म के आरोप में 15 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 20 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। वहीं जानलेवा हमला करने के आरोप में 10 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया। मंगलवार को अदालत ने परितोष पाडेय को दोषी करार दिया था। सुनवाई के दौरान आरोपित परितोष को वीडियो कांफ्रें सिंग के द्वारा कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं अदालत ने काड के अन्य तीन आरोपित पंडुकी टोला पाडेडीह बरवाअड्डा निवासी गुड्डू कुमार, कुंदन हाजरा एवं मंझलाडीह निवासी प्रकाश हाजरा को रिहा कर दिया था।

यह थी घटना : बरवाअड्डा थाना क्षेत्र में 24 सितंबर 2018 को घटना हुई थी। इसमें परितोष पांडेय और तीन अन्य युवकों को आरोपित बनाया गया था। पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई थी। उसके शरीर के हर हिस्से पर गहरे जख्म थे। उसे मरा समझकर झाड़ी में फेंक दिया गया था। काफी दिनों के इलाज के बाद पीड़िता ठीक हुई थी। घटना के तीसरे दिन पुलिस ने आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया था। पीड़िता को दी गई थी सुरक्षा : मामले की सुनवाई के दौरान अदालत के आदेश पर पीड़िता और उसके भाई को पुलिस ने सुरक्षा मुहैया कराई थी वह सुरक्षा घेरे में ही अदालत में मुकदमे की पैरवी मे कोर्ट आती थी।

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