Dhanbad Municipal Corporation कार्यालय का चक्कर लगाने से बचें, ऑनलाइन टैक्स जमा करने पर इतने फीसद की छूट; कोरोना से भी सुरक्षा
Dhanbad Municipal Corporation वित्तीय वर्ष 2021-22 का टैक्स ऑनलाइन जमा करने में करदाताओं को दस फीसद की छूट मिलेगी। मसलन आपका टैक्स एक हजार है तो इसमें 100 रुपये की छूट मिलेगी। कोविड के कारण नगर निगम दो माह से होल्डिंग टैक्स और वाटर यूजर चार्ज नहीं वसूल रहा था।
धनबाद, जेएनएन। कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए नगर निगम ने अपने करदाताओं को थोड़ी रियायत दी है। शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए नगर निगम ने विशेष पहल की है। अब टैक्स जमा करने के लिए लोगों को निगम कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। घर बैठे अब ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स, वाटर यूजर चार्ज और ट्रेड लाइसेंस रिनुअल टैक्स जमा कर सकते हैं। होल्डिंग टैक्स, वाटर यूजर चार्ज और लाइसेंस रिनुअल के कलेक्शन करने के लिए नियमों में थोड़ी ढील दी है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का टैक्स ऑनलाइन जमा करने में करदाताओं को दस फीसद की छूट मिलेगी। मसलन आपका टैक्स एक हजार है, तो इसमें 100 रुपये की छूट मिलेगी। दरअसल, कोविड के कारण नगर निगम दो माह से अब तक का बकाया होल्डिंग टैक्स और वाटर यूजर चार्ज नहीं वसूल कर पा रहा था। लोग भी इसे जमा करने को लेकर ढुलमुल रवैया अपनाए हुए थे।
ऑनलाइन टैक्स जमा करने के फायदे
ऑनलाइन टैक्स जमा करने को तीन फायदे हैं। एक तो धनबाद नगर निगम कार्यालय का चक्कर नहीं काटना पड़ेगा। दूसरा 10 फीसद की छूट मिलेगी। तीसरा कोरोना संक्रमण का भी खतरा नहीं रहेगा। घर से बाहर निकलने पर कोरोना संक्रमण का खतरा है।
ऑनलाइन टैक्स जमा करने की प्रक्रिया प्रक्रिया सबसे पहले सूडा डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन पर जाएं। यहां प्रॉपर्टी टैक्स पेमेंट : पे प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर यूजर चार्ज पेमेंट : पे वाटर यूजर चार्ज और म्युनिसिपल टैक्स पेमेंट : अप्लाई फॉर रिनुअल लाइसेंस पर क्लिक करें। इसके बाद धनबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पर क्लिक करें। अपना वार्ड नंबर और होल्डिंग नंबर टाइप करने के बाद क्लिक का बटन सर्च करें। व्यू पर क्लिक करने के बाद पे प्रॉपर्टी टैक्स पर क्लिक करें। चेक बॉक्स पर क्लिक करने के बाद पे प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन पर क्लिक करें। अपना बैंक डिटेल भरकर ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें। यही प्रक्रिया सभी तरह के टैक्स के लिए है।कोविड में करदाताओं की सुरक्षा बेहद अहम है। इसके साथ ही राजस्व की भी दरकार है। ऐसे में टैक्स जमा करने के लिए ऑनलाइन सुविधा दी जा रही है। इसके साथ ही टैक्स जमा करने पर दस फीसद की छूट भी मिलेगी।
- सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त