Aryan Khan Drug Case: धनबाद के उद्योगपति और उसके दोस्त को जमानत, क्या आर्यन खान को मिलेगी

Aryan Khan Drug Case मनीष कतरास मस्जिद पट्टी के रहने वाले हंै। कुछ समय से वह और उनका परिवार ओडिशा के राउरकेला में रह रहा है। वहां उनकी स्पंज आयरन की फैक्ट्री है। उनके पिता उदय राजगढिय़ा भी राउरकेला में ही रहते हैं।

By MritunjayEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 07:00 AM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 08:04 AM (IST)
Aryan Khan Drug Case: धनबाद के उद्योगपति और उसके दोस्त को जमानत, क्या आर्यन खान को मिलेगी
मनीष राजगढ़िया और आर्यन खान ( फाइल फोटो)।

जासं, धनबाद। Aryan Khan Drug Case मुंबई के हाईप्रोफाइल ड्रग्स प्रकरण में शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ गिरफ्तार होने वाले कतरास के उद्योगपति मनीष राजगढ़िया को जमानत मिल गई है। उनके दोस्त अवीन साहू को भी मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने जमानत दे दी है। एनसीबी ने चार अक्टूबर को आठ लोगों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपित श्रेयस ने मनीष का नाम बताया था। क्रूज की वापसी के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के दौरान मनीष के पास से गांजा बरामद किया गया था। इस मामले में आज यानी 27 अक्टूबर को आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई होनी है। इस पर सबकी नजरें हैं।

कोल व्यवसायी अनिल गोयल के दामाद हैं मनीष

मनीष धनबाद जिले के कतरास मस्जिद पट्टी के रहने वाले हैं। कुछ समय से वह और उनका परिवार ओडिशा के राउरकेला में रह रहा है। वहां उनकी स्पंज आयरन की फैक्ट्री है। उनके पिता उदय राजगढिय़ा भी राउरकेला में ही रहते हैं। कतरास में मनीष के चाचा आकाश राजगढिय़ा और विक्रम उर्फ विक्की राजगढिय़ा रहते हैं। मनीष का विवाह धनबाद के टिकियापाड़ा निवासी चर्चित कोयला व्यवसायी अनिल गोयल की बेटी के साथ हुआ है।

बाम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की जमानत पर सुनवाई

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई 27 अक्टूबर को होगी। बाम्बे हाई कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई थी। कोर्ट ने आगे की सुनवाई के लिए बुधवार 2:30 बजे के बाद का समय दिया है। कोर्ट में आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी अपनी दलीलें रख चुके हैं। उनके बाद अमित देसाई अरबाज मर्चेंट की जमानत के पक्ष में दलीले रख रहे थे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि आपको कितना वक्त लगेगा। अमित देसाई ने जवाब दिया 45 मिनट वहीं एनसीबी की तरफ से अनिल सिंह ने 45 मिनट का वक्त मांगा।

इंटरनेशनल ड्रग कनेक्शन के कारण जमानत का विरोध 

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