Corona Vaccination Drive: टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पढ़ें-धनबाद प्रशासन का फरमान

धनबाद के अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था कुमार ताराचंद ने शनिवार को बताया कि जिला प्रशासन ने पिछले दिनों कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों संग हुई समीक्षा बैठक के दौरान दिए सुझावों के आधार पर यह फैसला लिया है।

By MritunjayEdited By: Publish:Sat, 20 Nov 2021 03:13 PM (IST) Updated:Sat, 20 Nov 2021 03:13 PM (IST)
Corona Vaccination Drive: टीकाकरण प्रमाण पत्र नहीं तो नहीं मिलेगा पेट्रोल-डीजल, पढ़ें-धनबाद प्रशासन का फरमान
पेट्रोल-डीजल के लिए व्यवसायिक वाहन चालकों को दिखाना होगा टीकाकरण प्रमाण पत्र ( प्रतीकात्मक फोटो)।

जागरण संवाददाता, धनबाद। आपके पास कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस है और आप वाहन भी व्यवसायिक ही चलाते हैं तो धनबाद जिला से होकर गुजरने के पहले दो मिनट रूके और धनबाद जिला प्रशासन के द्वारा जारी नये नियमों की जानकारी पा लें। अन्यथा हो सकता है कि आपकाे अपनी यात्रा में मुश्किलों का सामना करना पड़े। क्योंकि आपकी गाड़ी का इंधन खत्म होने पर बिना कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र दिखाए कोई भी पेट्रोल पंप आपकी गाड़ी में इंधन नहीं देगा। वजह है धनबाद जिला प्रशासन द्वारा जारी ताजा आदेश। जिसके अनुसार उन व्यवसायिक वाहनों को इंधन की आपूर्ति कोई भी फ्यूल स्टेशन नहीं करेगा, जिसके चालक कोविड टीकाकरण का प्रमाण पत्र नहीं दिखाएंगे। इसलिए आप धनबाद जिला की सीमा होकर यात्रा करना चाहते हैं तो अपने साथ यह प्रमाण पत्र जरूर रखें।

इसकी जानकारी देते हुए अपर समाहर्त्ता विधि व्यवस्था कुमार ताराचंद ने शनिवार को बताया कि जिला प्रशासन ने पिछले दिनों कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों संग हुई समीक्षा बैठक के दौरान दिए सुझावों के आधार पर यह फैसला लिया है। समीक्षा के दौरान पाया गया कि व्यावसायिक वाहन के चालक टीका लेने में रूचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए उनका टीकाकरण किए जाने को लेकर कुछ सख्त नियम बनाने की कवायद जिला प्रशासन द्वारा की जा रही थी। काफी सोच विचार कर इस योजना को धरातल पर उतारने का निर्णय किया गया। जिसे उपायुक्त ने भी अपनी सहमति प्रदान कर दी है।

कुमार ने बताया कि उपायुक्त संदीप सिंह के निर्देश पर शनिवार से इससे संबंधित आदेश जिले के सभी फ्यूल स्टेशनों को दिया जा रहा है। रविवार से इस नियम को सख्ती से लागू कराने का निर्णय किया गया है। जिसकी मानिटरिंग खुद उपायुक्त करेंगे। एक सप्ताह बाद इसकी प्रगति की समीक्षा की जाएगी। और जरूरत पड़ने और कुछ और सख्त निर्णय भी लिए जाएंगे। जिसमें आदेश का उल्ल्घंन करने पर पंपों पर कानूनी कारवाई तक की जा सकती है।

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