Niraj Singh Murder Case: चश्मदीद एकलव्य और आदित्य की दोबारा गवाही पर बचाव पक्ष का जोर, मोबाइल काल रिकार्ड से उलझी गुत्थी

Niraj Singh Murder Case धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों को सरायढेला के समीप गोलियों से भून दिया गया था। इस मामले में पूर्व विधायक संजीव सिंह और अन्य के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। संजीव के अधिवक्ता फिर से चश्मदीदों की गवाही चाहते हैं।

By MritunjayEdited By: Publish:Thu, 30 Sep 2021 06:10 AM (IST) Updated:Thu, 30 Sep 2021 06:10 AM (IST)
Niraj Singh Murder Case: चश्मदीद एकलव्य और आदित्य की दोबारा गवाही पर बचाव पक्ष का जोर, मोबाइल काल रिकार्ड से उलझी गुत्थी
21 मार्च, 2017 को हुई थी नीरज सिंह की हत्या ( फाइल फोटो)।

विसं, धनबाद। पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड में धनबाद जेल में बंद झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह व डबलू मिश्रा के खिलाफ ट्रायल चल रहा है। 21 मार्च, 2017 को नीरज समेत चार लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। इस मामले में संजीव पर हत्याकांड की साजिश रचने का आरोप है। ट्रायल के दाैरान झारखंड उच्च न्यायालय के अधिवक्ता बीएम त्रिपाठी, मदन मोहन दरियप्पा, पंकज प्रसाद व मो. जावेद ने दलील देते हुए कहा कि घटना के चश्मदीद आदित्य राज व पूर्व डिप्टी मेयर एकलव्य सिंह को गवाही के लिए फिर से अदालत बुलाया जाए। एकलव्य सिंह की गवाही इस मामले में 28 जनवरी 2019 को, जबकि आदित्य राज की गवाही 15 फरवरी 2019 को हो चुकी है।

दोबारा गवाही की मांग का आधार

अधिवक्ताओं ने कहा कि इन दोनों की गवाही हो जाने के बाद अभियोजन की ओर से एफएसएल रिपोर्ट और मोबाइल फोन का सीडीआर अदालत में पेश किया गया। इन दोनों दस्तावेजों की कापी बचाव पक्ष को नहीं दी गई थी। इस कारण दोनों गवाहों से इसके आलोक में सवाल नहीं किया जा सका। अब जबकि इन दस्तावेजों को अदालत के सामने लाया गया है तो गवाहों से प्रतिपरीक्षण आवश्यक है। इसका पुरजोर विरोध अपर लोक अभियोजक कुलदीप शर्मा ने किया। अदालत ने मामले में अभियोजन से बहस के लिए चार अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

लाला हत्याकांड में विवेक की जमानत अर्जी खारिज

वासेपुर के जमीन कारोबारी लाला खान हत्याकांड में जेल में बंद बोकारो निवासी विवेक सिंह की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव आनंद की अदालत ने खारिज कर दी। विवेक सिंह 22 जून से जेल में बंद हैं। जमीन कारोबारी लाला खान की 12 मई को वासेपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

समीर मंडल हत्याकांड में शूटर गांधी की जमानत पर सुनवाई

जमीन कारोबारी समीर मंडल हत्याकांड के मामले में जेल में बंद शूटर सतीश साव उर्फ गांधी की जमानत अर्जी पर को सुनवाई हुई। अपर लोक अभियोजक ने कांड दैनिकी समर्पित करने के लिए अदालत से समय की याचना की। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने सुनवाई के लिए एक अक्टूबर की तारीख निर्धारित कर दी है। 23 जुलाई 2019 को जमीन कारोबारी समीर मंडल की कार्मिक नगर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वहीं आउटसोर्सिंग कंपनी यूसीसी इंफ्रा में रंगदारी के लिए पोस्टरबाजी करने के मामले में भी गांधी की जमानत अर्जी पर मंगलवार को सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से कांड दैनिकी तलब करते हुए सुनवाई के लिए एक अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है।

दुष्कर्म के मामले में अनुसंधानकर्ता की गवाही

बीसीसीएल के एक सेवानिवृत्त अधिकारी की पुत्री से दुष्कर्म के मामले में अनुसंधानकर्ता दशरथ प्रसाद साहू का प्रतिपरीक्षण बचाव पक्ष के अधिवक्ता जितेंद्र कुमार एवं सुबोध कुमार ने किया। अदालत ने शेष प्रतिपरीक्षण के लिए 30 सितंबर की तारीख निर्धारित की है। इस दौरान घटना के आरोपित कोयला कारोबारी बादल को वीडियो कांफ्रेंसिंग से अदालत में पेश किया गया। पीडि़ता ने बादल गौतम के खिलाफ बैंक मोड़ थाने में अगवा कर दुष्कर्म करने की प्राथमिकी 21 सिंतबर 2020 को दर्ज कराई थी।

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