आपराधिक रिकार्ड व सजायाफ्ता को जारी कराना होगा ब्यौरा, प्रमुख अखबार व चैनल के माध्यम से करेंगे स्वघोषणा Dhanbad News

Jharkhand Vidhan Sabha Election 2019 में भाग लेने वाले दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने अपराधिक रिकार्ड अथवा न्यायालय से प्राप्त सजा की स्वयं घोषणा करनी होगी।

By Sagar SinghEdited By: Publish:Thu, 14 Nov 2019 08:24 PM (IST) Updated:Thu, 14 Nov 2019 08:24 PM (IST)
आपराधिक रिकार्ड व सजायाफ्ता को जारी कराना होगा ब्यौरा, प्रमुख अखबार व चैनल के माध्यम से करेंगे स्वघोषणा Dhanbad News
आपराधिक रिकार्ड व सजायाफ्ता को जारी कराना होगा ब्यौरा, प्रमुख अखबार व चैनल के माध्यम से करेंगे स्वघोषणा Dhanbad News

धनबाद, जेेेेएनएन। Jharkhand Vidhan Sabha Election 2019 में भाग लेने वाले दलीय और निर्दलीय प्रत्याशियों को अपने अपराधिक रिकार्ड अथवा न्यायालय से प्राप्त सजा की स्वयं घोषणा करनी होगी। यह घोषणा अखबारों और टीवी चैनलों के माध्यम से करनी है। वो भी जिले के प्रमुख अखबारों और टीवी के माध्यम से ही।

चुनाव आयोग का जारी दिशा निर्देश सभी जिला निर्वाचन कार्यालय को प्राप्त हो गया है। इस आदेश के तहत नामांकन के दिन से प्रचार समाप्ति की तिथि तक तीन-तीन बार उपरोक्त घोषणा करनी है। यानी तीन बार अखबारों और तीन बार टीवी चैनलों के माध्यम से। इस पर आने वाले खर्च को चुनाव खर्च में भी दर्ज किया जाना है।

यह है चुनाव आयोग का निर्देश : नामांकन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा यदि अपने आपराधिक रिकार्ड की सूचना दी गई है तो उसे प्रमुख अखबार और टीवी पर प्रकाशन व प्रसारण करना अनिवार्य होगा। अपराधिक रिकार्ड को ब्यौरा राजनीतिक दलों को अपनी वेबसाइट पर भी प्रकाशित करनी होगी। अखबार में यह प्रकाशन 12 प्वाइंट साइज में होगा, जबकि टीवी पर सात सेकेंड से कम का प्रसारण नहीं होगा। यह प्रकाशन व प्रसारण तीन अलग-अलग तिथियों पर किया जाना है। गलत प्रकाशन व प्रसारण पर कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है । चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित फार्मेट पर ही प्रकाशन किया जाना है। प्रकाशन अखबार में ऐसे जगह पर होगा जहां सबकी निगाह पड़े। टीवी पर प्रसारण सुबह आठ बजे से रात्रि दस बजे के बीच होगा।

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