रिश्वतखोर कनीय अभियंता को तीन साल की जेल

धनबाद बिल पास कराने के नाम पर दो हजार रुपये रिश्वत लेते धराए गोमिया प्रखंड बोकारो के कनीय अभियंता अजय कुमार द्विवेदी उर्फ अजय कृष्ण द्विवेदी को अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 01 Oct 2020 02:02 AM (IST) Updated:Thu, 01 Oct 2020 05:07 AM (IST)
रिश्वतखोर कनीय अभियंता को तीन साल की जेल
रिश्वतखोर कनीय अभियंता को तीन साल की जेल

धनबाद : बिल पास कराने के नाम पर दो हजार रुपये रिश्वत लेते धराए गोमिया प्रखंड बोकारो के कनीय अभियंता अजय कुमार द्विवेदी उर्फ अजय कृष्ण द्विवेदी को अदालत ने बुधवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। निगरानी के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने सजा सुनाते हुए अभियुक्त को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 7 में दो वर्ष कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये आíथक जुर्माना तथा धारा 13 में तीन वर्ष कठोर कारावास एवं एक लाख रुपये आíथक जुर्माना की सजा सुनाई है। सजा के बाद आरोपी को अपील के लिए जमानत पर छोड़ दिया गया। ईरानी की ओर से विशेष अभियोजक अनिल कुमार सिंह से गवाहों का परीक्षण कराया था। अभियुक्त के खिलाफ गोमिया प्रखंड के जगरनाथ महतो ने निगरानी विभाग को 20 अगस्त 2009 को शिकायत की थी। सूचना के आलोक में निगरानी विभाग द्वारा 29 अक्टूबर 2009 को प्राथमिकी दर्ज कर छापेमारी की तथा अभियुक्त अजय कुमार द्विवेदी को 2 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। आदित्य दुदानी को छह माह की सजा

धनबाद : चेक बाउंस के मामले में बुधवार को अदालत ने आदित्य दुदानी को दोषी करार देते हुए छह माह की सजा एवं आठ लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अíपत श्रीवास्तव की अदालत ने अभियुक्त आदित्य दुदानी को अपील के लिए जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया है। आदित्य दुदानी के खिलाफ शरद अग्रवाल द्वारा 29 जुलाई 2016 को अदालत में शिकायतवाद दाखिल किया था। आरोप में कहा गया था कि आदित्य दुदानी उसे चेक दिया था, जो बाउंस कर गया। अधिवक्ता द्वारा लीगल नोटिस देने के बाद भी आदित्य दुदानी ने उसे पैसा वापस नहीं किया था। पप्पू पाचक हमलाकाड में सुनवाई

धनबाद: वासेपुर रहमतगंज निवासी पप्पू पाचक पर हुए जानलेवा हमलाकाड में बुधवार को सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शाहबाज सलाम एवं अनवर शमीम ने पैरवी की।.अदालत ने मामले की सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। गौरतलब है कि पप्पू पाचक को 25 जून 17 की रात पुराना बाजार में अज्ञात शूटरों ने गोली मारी थी। धीरेंद्र हत्याकाड में फहीम की हुई पेशी

धनबाद: ठीकेदार धीरेन्द्र सिंह हत्या मामले की सुनवाई बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार सिंह की अदालत में हुई। सुनवाई के दौरान फहीम खान को घाघीडीह जेल से वीडियो काफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया गया। 28 जनवरी 2013 को सूर्यविहार कॉलोनी बरटाड़ निवासी ठीकेदार धीरेन्द्र प्रताप सिंह की घर के समीप गोली मार कर हत्या कर दी गई थी।

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