अवैध पानी कनेक्शन वालों पर आज से चलेगा निगम का डंडा

निगम क्षेत्र में अवैध पानी कनेक्शन वालों पर नगर निगम अब कोई भी रियायत देने नहीं जा रहा है। शनिवार से निगम का डंडा अवैध कनेक्शन वालों पर चलेगा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने इसके लिए टीम गठित की है। वार्डवार यह टीम अभियान चलाएगी।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 25 Sep 2021 04:09 AM (IST) Updated:Sat, 25 Sep 2021 04:09 AM (IST)
अवैध पानी कनेक्शन वालों पर आज से चलेगा निगम का डंडा
अवैध पानी कनेक्शन वालों पर आज से चलेगा निगम का डंडा

धनबाद : निगम क्षेत्र में अवैध पानी कनेक्शन वालों पर नगर निगम अब कोई भी रियायत देने नहीं जा रहा है। शनिवार से निगम का डंडा अवैध कनेक्शन वालों पर चलेगा। नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार ने इसके लिए टीम गठित की है। वार्डवार यह टीम अभियान चलाएगी। जिनका भी अवैध कनेक्शन मिला, कनेक्शन काटने के साथ ही प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। निगम ने अवैध कनेक्शनधारियों जुर्माने की राशि के साथ अपना कनेक्शन वैध कराने की हिदायत दी। निगम की जांच में पानी कनेक्शन अवैध मिला तो कार्रवाई के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। नगर निगम क्षेत्र में दो लाख 22 हजार हाउसहोल्ड हैं। इनमें महज 34 हजार ने ही पानी कनेक्शन लिया हुआ है। नई जल संयोजन नियमावली 2020 के तहत 15 हजार को निश्शुल्क पानी कनेक्शन दिया जाएगा। निश्शुल्क पानी कनेक्शन नई बिछ रही पाइपलाइन से मिलेगा। पुरानी पाइपलाइन में यह सुविधा नहीं मिलेगी। अगले कुछ माह में नगर निगम ने 60 हजार घरों को पानी कनेक्शन देने की योजना बनाई है। पानी कनेक्शन की प्रक्रिया :

कनेक्शन के लिए आधार कार्ड और होल्डिग नंबर देना होगा। निश्शुल्क पानी कनेक्शन पाने वालों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त कोई कनेक्शन लेता है तो उसके लिए शुल्क निर्धारित है। वाटर मीटर में जितना लीटर दिखेगा, उतना ही बिल भुगतान करना होगा। वाटर कनेक्शन को निकाय के प्रापर्टी टैक्स पोर्टल से जोड़ा जाएगा, ताकि पानी का मासिक यूजर चार्ज का बिल पोर्टल पर आनलाइन अपडेट होता रहे। इस व्यवस्था के लागू होने से नगर निगम के राजस्व में भी वृद्धि होगी। पानी कनेक्शन का शुल्क प्रति हजार लीटर (रुपये में) :

- पांच हजार लीटर : बीपीएल-एपीएल निश्शुल्क, संस्था 10.80, वाणिज्यिक 13.50 एवं औद्योगिक 18

- पांच हजार से 50 हजार लीटर : बीपीएल 4.50, एपीएल 9.00, संस्था 10.80, वाणिज्यिक 13.50 एवं औद्योगिक 18

- 50 हजार से पांच लाख लीटर : बीपीएल 4.50, एपीएल 10.80, संस्था 12.96, वाणिज्यिक 16.20 एवं औद्योगिक 21.60

- पांच लाख से अधिक : बीपीएल 4.50, एपीएल 13.50, संस्था 16.20, वाणिज्यिक 20.25 एवं औद्योगिक 27

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