Coal India: कोयला अधिकारियों के लिए वीआरएस स्कीम मंजूर, 20 साल काम करने वालों को मिलेगा लाभ
Coal India पेंशन स्कीम से पहले कार्यकारी सेवानिवृत्ति योजना ( Executive Retirement before Superannuation Scheme) का नाम दिया गया है।
धनबाद, जेएनएन। कोल इंडिया ने अधिकारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को मंजूरी दे दी है। सीआइएल बोर्ड की 406वीं बैठक में इसे मंजूरी दी गई। इसे पेंशन स्कीम से पहले कार्यकारी सेवानिवृत्ति योजना ( Executive Retirement before Superannuation Scheme) का नाम दिया गया है। इसके तहत कोई भी कोल इंडिया अथवा उसकी अनुषंगी कंपनियों का अधिकारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले सकता है। शनिवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
ये होंगी शर्तें इस योजना का लाभ लेने के लिए अधिकारी को 20 वर्ष का कार्यकाल पूरा करना होगा। यह योजना कोल इंडिया के सभी पूर्णकालिक कार्यकारी कैडर कर्मचारियों को कवर करेगी। सक्षम प्राधिकारी को अनुमति देने से इन्कार करने के लिए पूर्ण विवेक होगा। एक कर्मचारी सक्षम प्राधिकारी को कम से कम तीन महीने की नोटिस देगा। सेवा से जल्दी सेवानिवृत्त होने के लिए तीन महीने से कम की नोटिस को भी स्वीकार किया जा सकता है। कंपनी को अपने अधीन किसी भी कार्यकारी को सेवानिवृत्त करने का अधिकार नहीं होगा। - अध्ययन अवकाश पर रहनेवाले अधिकारी को इस तरह के अवकाश के प्रारंभ होने की तारीख से सेवानिवृत्ति मिलेगी। ऐसे अवकाश के संबध में भुगतान किया गया अवकाश वेतन से वसूल लिया जाएगा। प्रारंभिक सेवानिवृत्ति की सूचना बाद में वापस ले ली जा सकती है। इन्हें नहीं मिलेगी सेवानिवृत्ति वह अधिकारी जिसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित हो या अभियोजन हो, आचार, अनुशासन और अपील नियमों के क्षेत्रों में स्वीकृत या चिंतनशील हो, उसे इस योजना के तहत सेवानिवृत्त होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। योजना से लाभ इस योजना के तहत सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने से पहले सेवानिवृत्त होने वाले, कार्यकारी अधिकारी कंपनी के सभी सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार होंगे। कंपनी के लागू होने वाले कानूनों, डीपीई दिशानिर्देशों, नियमों के अनुसार सुपरनेशन पर ग्रेच्युटी, सीपीआरएमएसई, सीएमपीएफ , सीएमपीएस परिभाषित योगदान पेंशन आदि सेवानिवृत्ति के लिए प्रस्तावित तिथि से एक महीने के भीतर निपटा दिया जाएगा। हालांकि, इस तरह की सेवानिवृत्ति पर, कार्यकारी अधिकारी किसी भी अन्य छूट के लिए पात्र नहीं होंगे।