Dhanbad Judge Death Case: अब तक साजिश का पता नहीं, सीबीआइ ने लखन और राहुल के खिलाफ कोर्ट में दायर किया आरोप पत्र
Dhanbad Judge Death Case धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की माैत के मामले में सीबीआइ ने दो के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। जज को आटो से धक्का मारने वाला लखन वर्मा और उसका साथी राहुल वर्मा के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। सीबीआइ ने बहुचर्चित धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश-8 उत्तम आनंद की माैत के मामले में दो अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है उनमें जज को धक्का मारने वाला आटो चालक लखन वर्मा और उसका साथी राहुल वर्मा का नाम शामिल हैं। फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में धनबाद में जेल में बंद हैं। 28 जुलाई, 2021 को धनबाद के रणधीर वर्मा चाैक के समीप मार्निंग वाक के दाैरान जज को आटो ने धक्का मार दिया था। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। धक्का मारने का सीसीटीवी फुटेज के पता चला कि जानबूझकर धक्का मारा गया है। इसके बाद मामले को जांच के लिए झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआइ को साैंप दिया।
अब तक साजिश का पता नहीं
जज उत्तम आनंद की माैत की सीबीआइ जांच कर रही है। सीबीआइ जांच की हर सप्ताह रांची हाई कोर्ट समीक्षा करता है। करीब तीन महीने की जांच के दाैरान अब तक साजिश का पता नहीं चल सका है। सीबीआइ साजिश का पता लगाने में जुटी है। 28 जुलाई को जज की माैत के अगले दिन ही आटो चालक लखन और राहुल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। 90 दिन के अंदर अगर सीबीआइ आरोप पत्र दाखिल नहीं करती तो दोनों को जमानत मिल सकती थी। समझा जाता है कि सीबीआइ ने इसी के मद्देनजर धनबाद स्थित विशेष कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है।
वीके शुक्ला के नेतृत्व में सीबीआइ की 20 सदस्यीय टीम कर रही जांच
धनबाद जज माैत मामले की जांच पर सुप्रीम कोर्ट और झारखंड हाई कोर्ट की सीधी नजर है। इस मामले की जांच सीबीआइ के एसपी वीके शुक्ला के नेतृत्व में 20 सदस्यीय टीम जांच कर रही है। शुक्ला को हाल ही में best investigators award से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सम्मानित किया है।