जैक सचिव और डीईओ धनबाद पर अवमानना का केस दर्ज कराएगा एसोसिएशन
जिला शिक्षा पदाधिकारी कक्षा आठवीं बोर्ड में छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित कराने के नाम पर गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय स्थापना अनुमति विद्यालय अल्पसंख्यक उच्च विद्यालयों को आरटीई के तहत एक दबाव बनाकर 25 हजार का चालान जमा करने का दबाव बना रहे हैं।
जागरण संवाददाता, धनबाद : जिला शिक्षा पदाधिकारी कक्षा आठवीं बोर्ड में छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित कराने के नाम पर गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय, स्थापना अनुमति विद्यालय, अल्पसंख्यक, उच्च विद्यालयों को आरटीई के तहत एक दबाव बनाकर 25 हजार का चालान जमा करने का दबाव बना रहे हैं।
उक्त बातें झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला सचिव इरफान खान ने कही। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन यह कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि आरटीई प्रथम संशोधित नियमावली 2019 के खिलाफ एसोसिएशन ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर रखी है। जहां न्यायालय से स्टे प्राप्त है। इसके बाद भी जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद के द्वारा मान्यता के लिए 25 हजार का चालान जमा करने का दबाव बनाया जा रहा है। जबकि हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे झारखंड में सरकारी विद्यालयों का ब्यौरा कोर्ट में जमा करने का आदेश दिया है जिसकी सुनवाई की अंतिम तिथि 24 नवंबर 2021 है। वहीं प्रदेश महासचिव राम रंजन कुमार सिंह ने कहा कि जो विद्यालय इस अर्हता को पूरा नहीं करते हैं, वह चालान जमा क्यों करेंगे। जबकि हाईकोर्ट से पूरे झारखंड के सभी निजी विद्यालयों को स्टे प्राप्त है। बावजूद उसके निजी विद्यालयों को कक्षा आठवीं बोर्ड के नाम पर परेशान किया जा रहा है। एसोसिएशन 27 नवंबर को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक कर हाई कोर्ट में जिला शिक्षा पदाधिकारी धनबाद एवं शिक्षा सचिव पर कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज कराया जाएगा। बैठक में जिला संयोजक सुधांशु शेखर, रंजीत कुमार मिश्रा, एसके श्रीवास्तव, मुन्ना सिंह, गोपाल राय, गिरधारी महतो आदि उपस्थित थे।